पास्को एक्ट के मामले में आरोपित को मिली अन्तरिम जमानत
""बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति व संजय कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा""
वाराणसी:-किशोर न्याय बोर्ड बड़ा लालपुर चांदमारी वाराणसी के न्यायाधीश उज्जवल उपाध्याय की अदालत ने पास्को एक्ट व छेड़छाड़ के मामले में मुoअoसंo 141/21 की धारा 354,354घ भाo दo सo व 7/8 पास्को एक्ट में आयुष सिन्हा पुत्र प्रमोद सिंहा,निवासी बहेलिया टोला मच्छरहट्टा वार्ड रामनगर वाराणसी को अंतरिम जमानत दे दिया।
आरोपी द्वारा सम्बंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष 20-20 हजार रुपये का स्वबन्धपत्र एवं इस आशय की अंडरटेकिंग दाखिला करने पर कि वह आठ सप्ताह 04/07/2021 की अंतरिम जमानत के पश्चात स्वयं बाल अपचारी को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष समय 10:30 बजे प्रस्तुत करेंगे। किशोर अपचारी को अंतरिम जमानत अवधि के दौरान किसी प्रकार की शारीरिक मानसिक खतरे में नहीं पड़ने देगा, किसी अन्य अपराध के संपर्क में नहीं आने देगा, किसी प्रकार के अपराध में लिप्त नहीं होने देगा तथा किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेगा को दाखिल करने पर आठ सप्ताह दिनांक 04/07/2021 के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
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