✍️✍️ डॉ. नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर
वाराणसी। चौक थाने में दर्ज एक मामले में आजाद सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने डॉ. नूतन ठाकुर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, विकास यादव व संदीप यादव ने दलील देते हुए कहा कि आरोपित को मात्र राजनितिक विद्वेषवश शासन-प्रश्वासन के दबाव में वादी मुकदमा द्वारा दर्ज मुकदमें में आरोपित बना दिया गया है। आरोपिता के पति पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे है और प्रदेश सरकार की गलत नीतियों व भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के फलस्वरुप जबरिया सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस सेवा से बर्खास्तगी के बाद एक आजाद अधिकार सेना नामक सामाजिक संगठन का गठन कर देश-प्रदेश में हो रहे विधि विरुद्ध कार्यों व सरकारी अधिकारियों व राजनेताओं के भ्रष्ट कारनामों को उजागर करने लगा। जिससे प्रदेश की भाजपा सरकार आरोपित के सामाजिक संगठन के विरुद्ध फर्जी व झूठे आ...