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✍️✍️ करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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वाराणसी। जिला एवं सत्र न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ने साड़ी व्यवसाय में हेराफेरी और धोखाधड़ी के आरोपी इम्तियाज अहमद अंसारी की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका को अपराध की गंभीरता को देखते हुए निरस्त कर दिया है। ""अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुन्दर चौरसिया व कलिम फरहत ने किया"" क्या है पूरा मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मोहम्मद इकराम (डायरेक्टर, इकरांम टैक्स फैब प्रा. लि.) ने पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी इम्तियाज अहमद अंसारी उनकी कंपनी में एजेंट/बिचौलिये के तौर पर काम करता था। आरोप है कि इम्तियाज ने कूटरचित दस्तावेजों (फर्जी लेटरपैड और मुहर) का उपयोग कर विभिन्न दुकानदारों और व्यापारियों से भुगतान अपने पास रख लिया और कंपनी को भारी आर्थिक क्षति पहुँचाई। धमकी और गाली-गलौज का आरोप वादी का आरोप है कि जब उन्होंने बकाया भुगतान मांगा, तो आरोपी ने न केवल पैसे देने से मना कर दिया, बल्कि फोन पर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी। आरोपी ने कथित तौर पर कहा कि वह देश छोड़कर भाग ज...

✍️✍️ नाबालिग के अपहरण व शादी के मामले में आरोपी को राहत, जमानत मंजूर

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  वाराणसी। स्थानीय जिला एवं सत्र न्यायालय ने कथित अपहरण और प्रेम प्रसंग से जुड़े एक मामले में आरोपी संदीप राजभर की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। यह मामला थाना शिवपुर क्षेत्र से संबंधित है। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी, अभिषेक चौबे (मोनू) व ध्रुवनारायण पाण्डेय ने पक्ष रखा"" क्या था मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता की माँ ने अक्टूबर 2025 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग पुत्री को पड़ोसी संदीप राजभर बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने मामले में धारा 137(2) और 87 बीएनएस (BNS) के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।

✍️✍️ जमीन के नाम पर धोखाधड़ी: कोर्ट के आदेश पर फूलपुर पुलिस दर्ज करेगी मुकदमा

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वाराणसी। जमीन बेचने का करार कर लाखों रुपये हड़पने और फिर उसी जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को बेच देने के गंभीर मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। वाराणसी के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार त्रिपाठी ने फूलपुर थाना प्रभारी को इस मामले में सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। ""अदालत में पीड़ित की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अवनीश राय,राजन कुमार मांझी व अमर्त्य विशेन ने पैरवी की"" क्या है पूरा मामला? मामला फूलपुर थाना क्षेत्र के मौजा धाना का है। वादी संतोष पटेल ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उन्होंने खता संख्या 00181, आराजी नंबर 1073 (क्षेत्रफल 0.0850 हेक्टेयर) को खरीदने के लिए अभियुक्तों के साथ 6,00,000 रुपये में सौदा तय किया था। 👉 वादी के अनुसार 10 दिसंबर 2024 को इसका विक्रय अनुबंध (एग्रीमेंट) हुआ। संतोष पटेल ने एडवांस के तौर पर चेक और नकद मिलाकर कुल 5 लाख रुपये से अधिक का भुगतान विभिन्न किश्तों में किया। करार के अनुसार, शेष राशि देकर 36 माह के भीतर बैनामा कराया जाना था। धोखाधड़ी का खुलासा पीड़ित को 6 अक्टूबर 2025 को...

✍️✍️ गुंडा एक्ट के मामले में कोर्ट ने निरस्त किया नोटिस

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वाराणसी: अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी के खिलाफ जारी गुंडा एक्ट के नोटिस को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विधि व्यवस्था के अनुसार, मात्र दो आपराधिक मामलों में संलिप्तता के आधार पर किसी व्यक्ति को 'गुंडा' की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ""आरोपी की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी, आशुतोष शुक्ला व राजेश त्रिवेदी ने प्रभावी पैरवी की""  क्या था पूरा मामला? कैंट थाना क्षेत्र के भीम नगर निवासी रवि सोनकर के विरुद्ध पुलिस ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3(1) के तहत चालानी रिपोर्ट प्रेषित की थी। पुलिस ने रवि के खिलाफ दर्ज दो मुकदमों (मु०अ०सं० 1052/2019 और मु०अ०सं० 348/2024) को आधार बनाकर उसे गुंडा घोषित करने की कार्रवाई शुरू की थी, जिसके तहत अगस्त 2025 में उसे नोटिस जारी किया गया था। हाईकोर्ट के आदेश का हवाला: सुनवाई के दौरान न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 'गोवर्धन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' मामले में दिए गए ऐत...

✍️✍️ प्राइमरी अध्यापिका की करतूत: 80 वर्षीय माता-पिता को जालसाजी से घर से निकालने की कोशिश, हाई कोर्ट ने लगाई रोक

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वाराणसी  वाराणसी के शिवपुर क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। एक विधवा बेटी पर आरोप है कि उसने अपने 80 वर्षीय पिता और 75 वर्षीया माता को अंधेरे में रखकर करोड़ों की पैतृक संपत्ति धोखाधड़ी से अपने नाम करा ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय (High Court) ने बुजुर्ग दंपति को राहत देते हुए उनकी बेदखली पर अंतरिम रोक लगा दी है। "" अदालत में पीड़ित बुज़ुर्गों की ओर से फौजदारी अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह, विवेक कुमार सिंह व शुभम सिंह ने पक्ष रखा"" साजिश का ताना-बाना: घर बुलाकर कराई रजिस्ट्री? पीड़ित बुजुर्ग सुरेंद्र नाथ सिंह (80 वर्ष) ने अदालत को बताया कि 2021 में उनके बेटे की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पुत्री, रुचि सिंह, अपने बेटे के साथ उनके घर रहने आई थी। आरोप है कि रुचि ने सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मियों के साथ साठगांठ कर, घर पर ही सादे कागजों और स्टैम्प पेपरों पर बुजुर्गों के हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान ले लिए। इस तरह 2022 में चोरी-छिपे चार अलग-अलग 'दान विलेख' (Gift Deeds) निष्पादित करा लिए गए। बिजली बिल ने ...

✍️✍️ पशु तस्करी मामला: दो आरोपियों को मिली जमानत

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वाराणसी। जनपद के रोहनिया थाना क्षेत्र में गौवंश की तस्करी के आरोप में जेल में बंद दो अभियुक्तों को न्यायालय ने राहत दी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार द्वितीय की अदालत ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त सलमान और आकाश कुमार यादव की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका स्वीकार कर ली। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता सुजीत सिंह चंदेल, कृष्णा सिंह व धीरज उपाध्याय ने पक्ष रखा"" क्या था मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, 14 जनवरी 2026 को रोहनिया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अखरी चौराहे के पास एक टाटा डीसीएम को पकड़ा था। पुलिस का दावा था कि वाहन में 14 गौवंश (गाय व बछड़ा) वध के लिए क्रूरतापूर्वक लादकर बिहार ले जाए जा रहे थे। इस मामले में पुलिस ने बाराबंकी निवासी सलमान और बिहार निवासी आकाश कुमार यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 👉 बता दें कि थाना-रोहनिया में अंतर्गत धारा-3/5A/58/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

✍️✍️ 20 वर्ष का कठोर कारावास, वाराणसी पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला

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वाराणसी।  जनपद के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देने के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी विजय कुमार यादव को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। ""अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पाक्सो मधुकर उपाध्याय एवं सहयोगी अधिवक्ता संतोष तिवारी ने पक्ष रखा"" क्या था मामला? मामला आदमपुर थाना क्षेत्र के मुकीमगंज इलाके का है। 22 दिसंबर 2020 की रात करीब 8:00 बजे, 15 वर्षीय पीड़िता अपने घर में अकेली थी। पीड़िता की मां बाहर गई हुई थी, तभी पड़ोस में रहने वाला विजय कुमार यादव घर में घुस आया। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर पीड़िता का मुंह दबा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने किसी को बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। अदालत का सख्त रुख विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अजय कुमार-III की अदालत ने मामले की गंभीरता और साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई:  पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2): इस धारा के तहत दोषी को 20 वर...