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✍️✍️ कूटरचित दस्तावेज बना 20 लाख रुपए हड़पने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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  वाराणसी। फर्जी इकरारनामा तैयार कर लाखों की धोखाधड़ी करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी व रंगदारी मांगने के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी शेख अजदर हुसैन (निवासी: माँ वैष्णो नगर कॉलोनी, मण्डुवाडीह) की जमानत अर्जी को अपराध की गंभीरता देखते हुए निरस्त कर दिया है। ""अदालत में वादी की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, विनोद यादव और प्रशांत पाण्डेय ने जमानत का पुरजोर विरोध किया"" क्या है पूरा मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़ित हामिद खान ने थाना रामनगर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि वर्ष 2018 में आरोपी शेख अजदर हुसैन ने एक जमीन को अपना बताकर हामिद खान और उनके सहयोगी दिनेश गुप्ता के साथ नोटरीयल एग्रीमेंट किया था। इस सौदे के एवज में हामिद ने अलग-अलग किस्तों में कुल 20 लाख रुपये बैंक और नकद माध्यम से आरोपी को दिए। बाद में खुलासा हुआ कि जिस जमीन का एग्रीमेंट किया गया था, वह आरोपी की थी ही नहीं। आरोपी ने फर्जी और कूटरचित (Forged) दस्तावेज तैयार कर इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। पैसे मांगने पर म...

✍️✍️ फिल्म निर्माता दंपत्ति को मिली बड़ी राहत, करोड़ों की धोखाधड़ी का मर,अदालत ने मंजूर की अग्रिम जमानत

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वाराणसी। फिल्म निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में घिरे फिल्म निर्माता दंपत्ति प्रेम शंकर राय और उनकी पत्नी सीमा राय को वाराणसी की स्थानीय अदालत से बड़ी राहत मिली है। अपर सत्र न्यायाधीश (न्यायालय संख्या-01) देवकान्त शुक्ला की अदालत ने दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) अर्जी को शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया है। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अश्वनी कुमार राय ने मजबूती से पक्ष रखते हुए दलील दी कि उनके मुवक्किलों को गलत तरीके से फंसाया गया है और यह मामला दीवानी (Civil) प्रकृति का है जिसे आपराधिक रंग दिया जा रहा है। क्या है पूरा मामला? मामला कैंट थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 490/2025 से जुड़ा है, जो भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420, 406, 467, 468 और 506 के तहत दर्ज किया गया था।  👉 आरोप : वादी मुकदमा (विशाल सिंह) का आरोप था कि प्रेम शंकर राय और सीमा राय ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के साथ फिल्म 'बॉस' बनाने के नाम पर उनसे लगभग 1.25 करोड़ रुपये खर्च कराए। आरोप था कि मुनाफा देने के बजाय आरोपियों ने कूट रचित (Forged) दस्ताव...

✍️✍️ करोड़ों के सोना चोरी कांड में आरोपी को मिली जमानत

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वाराणसी। थाना चौक क्षेत्र में हुए सनसनीखेज सोना चोरी मामले में सत्र न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अदालत ने मामले के आरोपी शुभम विश्वकर्मा की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में आरोपी शुभम विश्वकर्मा (निवासी मौधा, गाजीपुर) की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अशोक कुमार यादव ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा""   क्या था मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुंबई और वाराणसी में स्वर्ण व्यवसाय करने वाले दिवाकर राणा ने थाना चौक में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार  घटना: 5 जनवरी 2026 को उनके कर्मचारी तारक घडई ने वाराणसी स्थित प्रतिष्ठान से भारी मात्रा में सोना चोरी होने की सूचना दी।  चोरी का माल: कुल 2214.778 ग्राम (करीब 2.2 किलो) 18 कैरेट मिक्स सोना चोरी हुआ था।  गिरफ्तारी: विवेचना के दौरान पुलिस ने दीपेश चौहान नामक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 75.19 ग्राम जेवर बरामद हुए। पूछताछ में दीपेश ने शुभम विश्वकर्मा उर्फ चिंटू समेत अन्य साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देने की बात कबूल की थी। 👉 पुलिस ने इस मामले ...

✍️✍️ डॉ. नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई टली

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वाराणसी। चौक थाने में दर्ज एक मामले में आजाद सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टल गई। बताया जाता है कि अभियोजन की ओर से केस डायरी व अन्य प्रपत्र कोर्ट में नहीं आने के चलते जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने अग्रिम जमानत पर सुनवाई के लिए अगली तिथि 6 फरवरी नियत कर दी। इस दौरान अदालत में उनके अधिवक्ता अनुज यादव भी मौजूद रहे।  बतादें कि बड़ी पियरी निवासी हिन्दू युवा वाहिनी के नेता एवं वीडीए के मानद सदस्य अम्बरीष सिंह भोला ने चौक थाने में बीते नौ दिसम्बर 2025 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि बीते 30 नवंबर 2025 को आजाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन पर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के झूठे आरोप लगाए गए। साथ ही बहुचर्चित कफ सिरप मामले में बिना किसी साक्ष्य के उनकी संलिप्तता बताते हुए अर्नगल आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर भ्रामक व गलत खबर प्राचारित किया है। जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर आघात पहुंचा। इस मामले ...

✍️✍️ डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ते कदम: वाराणसी कलेक्ट्रेट राजस्व बार एसोसिएशन अब 5G इंटरनेट से लैस

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वाराणसी। कचहरी परिसर स्थित कलेक्ट्रेट राजस्व बार एसोसिएशन अब डिजिटल तकनीक की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य और अधिवक्ता रोहित कुमार मौर्य द्वारा बार को हाई-स्पीड 5G इंटरनेट की सौगात दी गई है। इस पहल का उद्देश्य कानूनी कार्यों में गति लाना और अधिवक्ताओं को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना है। तकनीक से सशक्त होंगे अधिवक्ता इस 5G सेवा के शुरू होने से न केवल बार एसोसिएशन के प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आएगी, बल्कि कचहरी परिसर में प्रैक्टिस करने वाले सैकड़ों अधिवक्ताओं को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। अब अधिवक्तागण:  ऑनलाइन कानूनी रिसर्च (Legal Research) तेजी से कर सकेंगे।  माननीय न्यायालयों के आदेश और मुकदमों की स्थिति पल भर में देख पाएंगे।  ई-फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई के दौरान निर्बाध कनेक्टिविटी का लाभ उठा सकेंगे। अधिवक्ता समाज में हर्ष का माहौल रोहित कुमार मौर्य (एडवोकेट) के इस सराहनीय योगदान की वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिवक्ताओं ने खुले दिल से प्रशंसा की है। बार के पदाधिकारियों का कहना है कि आज के डिजिटल युग में तेज इंटरनेट किसी विलासिता से कम नहीं बल्कि एक अनि...

✍️✍️ युवती को भगाने के आरोपी की जमानत मंजूर, कोर्ट ने दी राहत

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वाराणसी। विशेष न्यायालय (SC/ST एक्ट) के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने थाना आदमपुर में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी रोहन दूबे की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। रोहन दूबे, पर एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप था। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता जुनैद जाफरी ने पक्ष रखा"" क्या था मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी ने पुलिस को तहरीर दी थी कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री 2 जनवरी 2026 की शाम करीब 7 बजे घर से निकली और वापस नहीं लौटी। वादी का आरोप था कि उनके पड़ोस में रहने वाला लड़का उनकी पुत्री को भगा ले गया है। तहरीर में यह भी उल्लेख किया गया था कि आरोपी ने शुरुआत में लड़की को वापस लाने का आश्वासन दिया था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। 👉 वादी की शिकायत के आधार पर थाना आदमपुर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) व 87 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

✍️✍️ तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ली जान,आरोपी चालक को मिली जमानत

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मुगलसराय (चन्दौली): कोतवाली थाना अंतर्गत पड़ाव चौराहे के पास हुई एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली की अदालत ने आरोपी चालक को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अनिल मौर्य ने पक्ष रखा"" क्या था मामला? घटना बीते 15 जनवरी 2026 की रात करीब 10 बजे की है। वादी दिलशाद अहमद के अनुसार, वह अपने भाई इरशाद अहमद के साथ वाराणसी से साइकिल द्वारा घर लौट रहे थे। पड़ाव चौराहे के पास भीड़ होने के कारण वे साइकिल से उतर गए थे, तभी एक स्कॉर्पियो के चालक ने लापरवाही और तेज रफ्तार से वाहन चलाते हुए उसके भाई को रौंद दिया। हादसे में कई अन्य लोग भी घायल हुए थे। घायल इरशाद को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 👉 बता दें कि पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं (281, 125A, 125B, 106(1), 324(2)) के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी अरविन्द यादव को गिरफ्तार किया था। 👉 न्यायालय में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इशरत परवीन फारूकी ने मामले के तथ्यों और अपराध की प्...