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✍️✍️ गंगा में इफ्तार और चिकन बिरयानी पार्टी मामला: वाराणसी कोर्ट ने सभी 14 अभियुक्तों की जमानत याचिका की खारिज

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वाराणसी। पवित्र गंगा नदी की जलधारा में नाव पर इफ्तार पार्टी आयोजित करने और चिकन बिरयानी खाकर उसके अवशेष गंगा में फेंकने के मामले में वाराणसी की एक अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या-06) आलोक कुमार ने मामले की गंभीरता और सामाजिक सौहार्द पर इसके प्रभाव को देखते हुए सभी 14 अभियुक्तों की जमानत अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया है। ""अभियोजन पक्ष (वादी के अधिवक्ता) की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी व आशुतोष शुक्ला ने जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया"" क्या है पूरा मामला? यह घटना मार्च 2026 की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आरोप है कि अभियुक्तों ने जानबूझकर सनातन धर्म की आस्था के केंद्र, 'माँ गंगा' की गोद में नाव पर बैठकर मांसाहारी भोजन (चिकन बिरयानी) किया और उसके अवशेषों को पवित्र नदी में ही फेंक दिया। इस कृत्य से जनमानस में भारी आक्रोश फैल गया था। भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल की तहरीर पर कोतवाली थाने में एफआईआर (मु०अ०सं० 65/2026) दर्ज की गई थी। अभियुक्तों को 17 मार्च को ...

✍️✍️ सोते समय चारपाई से बांधकर पिता को पेट्रोल से फूँका, आरोपी को उम्रकैद

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वाराणसी। जिले की एक अदालत ने साढ़े पांच साल पुराने दिल दहला देने वाले हत्याकांड में अपना फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट- 14वां वित्त आयोग), वाराणसी के न्यायाधीश मनोज कुमार द्वितीय की अदालत ने आरोपी मनीष यादव को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ""अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान व सहायक जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता रवींद्र नरायण तिवारी ने पक्ष रखा"" क्या था मामला? घटना 13-14 अक्टूबर 2020 की रात की है। चौबेपुर थाना क्षेत्र के ग्राम छितौना (मुस्तफाबाद) के रहने वाले वादी इंद्रेश कुमार यादव के पिता राजेंद्र यादव अपने घर के दरवाजे पर सो रहे थे। पास ही उनकी पत्नी (वादी की मां) भी सोई हुई थी। रात करीब 2 बजे गांव का ही मनीष यादव अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। आरोपियों ने राजेंद्र यादव को चारपाई से बांध दिया और जान से मारने की नीयत से उन पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। चीख-पुकार सुनकर जब राजेंद्र की पत्नी उन्हें बचाने दौड़ीं, तो आरोपी वहां से भाग निकले। गंभीर रूप से झुलसे राजेंद्र य...

✍️✍️ चौबेपुर मढ़नी हत्याकांड के दोषी को आजीवन कारावास

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वाराणसी। जिले  के चौबेपुर क्षेत्र में वर्ष 2019 में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एफटीसी-प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह-II ने आरोपी सीताराम पासवान को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 15,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। ""अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मनोज गुप्ता एवं विंदू सिंह ने पक्ष रखा"" ​विवाद के बाद फरसे से उतारा था मौत के घाट ​अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह दर्दनाक घटना 2 अप्रैल 2019 की है। बक्सर (बिहार) के बसंतपुर निवासी राज किशोर पासवान अपने भाई नन्द किशोर के साथ चौबेपुर के ग्राम मढ़नी स्थित एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी कर रहे थे। उसी भट्ठे पर आरोपी सीताराम पासवान भी काम करता था। ​पुरानी रंजिश को लेकर काम के दौरान ही सीताराम और नन्द किशोर के बीच तीखी बहस हो गई। गुस्से में पागल होकर सीताराम ने पास रखे फरसे से नन्द किशोर की गर्दन पर वार कर दिया। हमला इतना वीभत्स था कि नन्द किशोर की गर्दन धड़ से अलग हो गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ​प...

✍️✍️ साड़ी कारोबारी दोषमुक्त, 26 साल पुराना धोखाधड़ी का मामला

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  वाराणसी। बैंक से धोखाधड़ी कर हजारों रुपए निकालने के 26 साल पुराने मामले में आरोपित साड़ी कारोबारी को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) अजय प्रताप की अदालत ने लाहौरी टोला, सिगरा निवासी आरोपित राजकुमार कपूर को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।  अदालत में ""बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबन्धक, लेखा व प्रशासन वादी मुकदमा राम शरण श्रीवास्तव ने 10 मार्च 2000 को दशाश्वमेध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि लोहारी टोला स्थित राज सिल्क इण्डस्ट्रीज के पार्टनर राज कुमार कपूर व जयनाथ मिश्रा ने बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उसकी परवलपुर शाखा (विहार) से चुराया गया कोष ड्राफ्ट संख्या-ओ.एल.000034/6796, जो वास्तव में उसकी उपरोक्त शाखा (बांकाघाट) से निर्गमित नहीं है। इस ड्राफ्ट को उपरोक्त फर्म द्वारा जो उनके पक्ष में है, बैंक आफ बड़ौदा, गोदौलिया शाखा में समाशोधन के माध्यम से संग्रहण के लिए जमा...

✍️✍️ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोपी को मिली जमानत

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वाराणसी। स्थानीय जनपद न्यायालय ने दुष्कर्म और आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी देने के आरोपी मंजीत यादव उर्फ रामू को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम) कुलदीप सिंह-II की अदालत ने मामले के तथ्यों को देखते हुए यह फैसला सुनाया। बता दे कि अदालत में ""बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता शशिकांत दुबे व सहयोगी अधिवक्ता आलोक सौरभ पाण्डेय, अंकित दुबे एवं संदीप यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार, पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसकी अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और जेवरात की भी मांग की।  जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पीड़िता के बयानों में काफी विरोधाभास है और घटना की एफआईआर काफी देरी से दर्ज कराई गई।  अदालत ने ₹1,00,000 के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की जमानत पर आरोपी को रिहा करने का आदेश देते हुए कई शर्तें भी लगाई हैं, जिसमें साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करना और विवेचना में सहयोग करना शामिल है।

✍️✍️ दिनदहाड़े घर में घुस कर चोरी , गाली- गलौज जान से मारने व मरवाने व बम से उड़ा देने की धमकी देने का संगीन आरोप, थाना लोहता को FIR दर्ज करने का आदेश

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वाराणसी के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वर्तिका शुभानंद ने एक गंभीर चोरी के मामले में थाना लोहता पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह आदेश आवेदक द्वारा दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया गया। ""बता दे कि पीड़ित ने धारा 173(4) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र अपने फौजदारी अधिवक्ता देवऋषी सिंह, संदीप कुमार व उत्कर्ष चैटर्जी के जरिए माननीय न्यायालय में दाखिल किया था"" 👉 मामले के अनुसार , प्रार्थी ने आरोप लगाया कि उसके घर में योजनाबद्ध तरीके से चोरी की घटनाएं हुईं, जिसमें नगदी, आभूषण, कपड़े सहित अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया गया। प्रार्थी के अनुसार, आरोपी पहले से उसके घर की गतिविधियों पर नजर रखता था और मौके का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम देता रहा।         घटना के बाद प्रार्थी ने थाना लोहता में शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि पुलिस द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद प्रार्थी ने न्यायालय की शरण ली और धारा 173(4) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दाखिल किया।           न्यायालय ने मामले की ...

✍️✍️ बनारस: चंदापुर नरसंहार के दोषी को फांसी की सजा, एक ही परिवार के चार लोगों की रोंद डाली थी दुनिया

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वाराणसी। जनपद के चोलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चंदापुर में 11 साल पहले हुए रोंगटे खड़े कर देने वाले चौहरे हत्याकांड में अदालत ने अपना कड़ा फैसला सुना दिया है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम/यू.पी.एस.ई.बी.) विनोद कुमार-VI की अदालत ने अभियुक्त रविंद्र उर्फ राजू पटेल को चार लोगों की नृशंस हत्या का दोषी मानते हुए मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनाई है। बता दे कि ""अभियोजन की ओर से रोहित मौर्य [सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) वाराणसी] व वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता बटुक नाथ मौर्य , रितेश मौर्य एवं सुधांशु गुप्ता ने पैरवी किया"" ​ लोहे के रम्भे से किया था प्रहार ​अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 29 अक्टूबर 2013 की रात करीब 9:30 बजे की है। मृतक मोहन जायसवाल अपने परिवार के साथ चंदापुर स्थित मकान में रह रहे थे। रात के समय जब मोहन जायसवाल आंगन में गए, तभी गांव के ही रविंद्र उर्फ राजू पटेल ने उन पर लोहे के रम्भे (राड) से हमला कर दिया। बचाव के लिए आए उनके बेटे संदीप, पत्नी झूना देवी, बेटे प्रदीप उर्फ गोलू और बेटी पूजा पर भी राजू ने एक के बाद एक प्राणघातक प्रहार किए। हम...