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✍️✍️ मारपीट व एससी/एसटी एक्ट मामले में दो आरोपियों को जमानत

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वाराणसी। विशेष न्यायालय (एस.सी/एस.टी एक्ट) की न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने थाना शिवपुर में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी संतोष कुमार पटेल व गोलू पटेल की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता इंद्रजीत पटेल व धीरज पटेल ने आरोपियों का पक्ष रखते हुए दलीलें प्रस्तुत कीं"" अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी अजय कुमार निवासी महेश्वरपुर दुदहीया पोखरी, थाना शिवपुर ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि 13 जून 2025 को शाम लगभग 5 बजे वह अपने गांव के पास अन्य लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। इसी दौरान बॉल लेने के लिए जाते समय आरोपी गोलू पटेल ने उसे मारना-पीटना शुरू कर दिया तथा जातिसूचक गालियां दीं। आरोप है कि गोलू पटेल के साथ दीपक, संतोष पटेल व दीपक के पिता ने मिलकर वादी के साथ मारपीट की, जिससे उसके सिर व पीठ में चोटें आईं। वादी का यह भी आरोप है कि जब उसका बड़ा भाई दीपक कुमार बीच-बचाव करने आया तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की, जिससे उसे पैर व पीठ में चोटें आईं। इसके बाद जब वह ...

✍️✍️ संपत्ति विवाद में 'कान काटने' का आरोप: अदालत ने आरोपी को दी जमानत

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वाराणसी: जनपद वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र अंतर्गत छितुपुर में दो चचेरे भाइयों के बीच हुए खूनी संघर्ष के मुख्य आरोपी निखिल कुमार शर्मा को अदालत से बड़ी राहत मिली है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) विनोद कुमार-VI की अदालत ने आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए आरोपी की रिहाई का आदेश जारी किया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुन्दर चौरसिया व विश्वास सिंह ने पक्ष रखा"" वारदात का बैकग्राउंड: रंजिश और खूनी झड़प अभियोजन पक्ष के अनुसार, 20 फरवरी 2026 की सुबह करीब 7:30 बजे छितुपुर में विवाद तब शुरू हुआ जब छत पर कपड़े फैलाते समय पानी की कुछ छींटें नीचे गिर गईं। देखते ही देखते मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। वादी पक्ष का आरोप था कि निखिल शर्मा ने अपने चचेरे भाई को पकड़कर उसके बाएं कान को दांतों से काटकर अलग कर दिया और जमीन पर गिरने के बाद उसके सीने पर ईंट से प्रहार किया। बचाव पक्ष के तर्क: 'क्रॉस केस' ने बदली तस्वीर सुनवाई के दौरान आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष प्रभावशाली दलीलें पेश कीं,...

✍️✍️ विवाहिता की संदिग्ध मौत: कोर्ट ने पति और सास की जमानत अर्जी की खारिज

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वाराणसी। जिला एवं सत्र न्यायालय ने दहेज हत्या के एक गंभीर मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी पति अनुराग प्रजापति उर्फ धर्मेंद्र प्रजापति और सास कलावती देवी की जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। न्यायालय ने अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया। ""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान ने किया"" क्या है पूरा मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी महेशचंद्र ने अपनी पुत्री पूर्णिमा कुमारी की शादी 7 फरवरी 2025 को हिंदू रीति-रिवाज से अनुराग प्रजापति के साथ की थी। आरोप है कि शादी में पर्याप्त उपहार और नकदी देने के बावजूद ससुराल पक्ष के लोग संतुष्ट नहीं थे। पति, सास और ननद पर आरोप है कि वे सोने की एक और चेन तथा चार पहिया वाहन (कार) की मांग को लेकर पूर्णिमा का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करते थे। हत्या कर फंदे पर लटकाने का आरोप बीते 13 फरवरी 2026 को दोपहर करीब 2:30 बजे ससुराल पक्ष पर पूर्णिमा की हत्या कर शव को फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण ...

✍️✍️ दोषमुक्त: जानलेवा हमले के मामले में सगे भाई दोषमुक्त

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वाराणसी। पैसे के लेनदेन के विवाद में युवक को घेरकर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में दो सगे भाइयों को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने दशाश्वमेध निवासी आरोपित शरद यादव व उसके भाई छोटी उर्फ संजीव यादव को आरोप सिद्ध न होने पर संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा सिद्धार्थ राय ने 06 दिसंबर 2023 को दशाश्वमेध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह 06 दिसंबर 2023 को सुबह करीब 09.00 बजे घाट पर टहल रहा था। इसी दौरान शरद यादव ने उसे पैसे के लेनदेन के संबंध में बात करने के लिए अपने होटल रीवा गेस्ट हाउस पाण्डेय घाट पर बुलाया। जिस पर वह अपने परिचित चाचा निमाई चटर्जी को साथ लेकर उसके गेस्ट हाउस पर गया तो शरद यादव ने उसके चाचा के साथ गालीगलौज किया। इस पर जब उसने विरोध करते हुए मना किया तो उसने उसके साथ भी मारपीट, गालीगलौज करने लगा। इसके बाद वह वहां से अपने घ...

✍️✍️ अधिवक्ता के ऊपर हमला करने वाले की जमानत याचिका खारिज

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वाराणसी।  मारपीट व जानलेवा हमले के मामले में जेल में बंद आरोपी को अदालत से राहत नहीं मिली। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। ""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान व प्रेम प्रकाश सिंह गौतम ने किया"" 👉 अभियोजन के अनुसार थाना भेलूपुर क्षेत्र में दर्ज मुकदमे में वादी शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि जब वह अदालत जाने के लिए घर से निकले तो पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उनकी गाड़ी रोककर हमला कर दिया। आरोपियों ने लाठी-डंडे और धारदार हथियार से प्रहार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे उनके परिजनों के साथ भी मारपीट की गई और गले से सोने की चेन छीन ली गई। पुलिस ने इस मामले में संस्कार सिंह सहित अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(3), 115(2), 109(1), 74, 351(2) व 352 समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आरोपी की ओर से सत्र न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आ...

✍️✍️ शादी का झांसा देकर युवती से किया शोषण, अब नोएडा से वाराणसी तक पुलिस की कार्रवाई; जीरो FIR दर्ज

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वाराणसी: बनारस के कैंट थाने में एक युवती ने नोएडा के रहने वाले युवक और उसके परिवार के खिलाफ गंभीर धाराओं में जीरो एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने खुद को कुंवारा बताकर पहले उसे प्रेम जाल में फंसाया, फिर मंदिर में शादी का नाटक कर उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया। ""बता दें कि पीड़िता की ओर से इस पूरे मामले की पैरवी फौजदारी अधिवक्ता विवेक सिंह, अधिवक्ता शुभम सिंह व अधिवक्ता नीरज सिंह द्वारा किया गया"" मुख्य आरोप: धोखे की बुनियाद पर 'शादी' पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह वाराणसी में रहकर पढ़ाई करती है। पहले वह नोएडा के सलारपुर (सेक्टर-81) में किराए पर रहती थी, जहाँ मकान मालकिन के बेटे विवेक कुमार सिंह ने उसे अपने विश्वास में लिया। आरोपी ने पीड़िता को यह भरोसा दिलाया कि वह उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने मंदिर में उसकी मांग भरकर और मंगलसूत्र पहनाकर शादी की रस्में निभाईं और पति-पत्नी की तरह रहने लगे। गर्भपात और धमकी का मामला एफआईआर के अनुसार, अप्रैल 2025 में जब पीड़िता गर्भवती हुई, तो आरोपी ने जबरन दवा खिला...

✍️✍️ महिला आरोपी की जमानत मंजूर, ज्वेलरी व नकद रुपए चोरी का मामला

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वाराणसी ।  फास्ट ट्रैक कोर्ट (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) के न्यायाधीश सुनील कुमार तृतीय की अदालत ने थाना लालपुर-पांडेयपुर में दर्ज चोरी के एक मामले में आरोपी महिला ललिता उर्फ सपना पत्नी संतोष कुमार, निवासी दौलतपुर पांडेयपुर की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता जुनैद जाफरी ने प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपी को जमानत देने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर करते हुए आरोपी को राहत प्रदान की। 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी 27 नवम्बर 2025 को जनपद गाजीपुर में एक तिलक समारोह में शामिल होने गया था और रात वहीं रुक गया। अगले दिन 28 नवम्बर 2025 को पड़ोसियों ने फोन कर सूचना दी कि उसके घर का ताला टूटा हुआ है। सूचना मिलने पर वादी जब घर पहुंचा तो देखा कि मकान के मुख्य दरवाजे सहित कमरों और अलमारियों के ताले टूटे हुए थे। वादी का आरोप है कि अलमारी में रखे 1 लाख 45 हजार रुपये नगद, सोने के दो टप्स, चांदी की तीन पायल, एमआई कंपनी का मोबाइल फोन, तीन बहुमूल्य पेन सहित अन्य सामान अज्ञात चोर चोरी कर ले ग...