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✍️✍️ 20 वर्ष का कठोर कारावास, वाराणसी पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला

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वाराणसी।  जनपद के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देने के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी विजय कुमार यादव को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। ""अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पाक्सो मधुकर उपाध्याय एवं सहयोगी अधिवक्ता संतोष तिवारी ने पक्ष रखा"" क्या था मामला? मामला आदमपुर थाना क्षेत्र के मुकीमगंज इलाके का है। 22 दिसंबर 2020 की रात करीब 8:00 बजे, 15 वर्षीय पीड़िता अपने घर में अकेली थी। पीड़िता की मां बाहर गई हुई थी, तभी पड़ोस में रहने वाला विजय कुमार यादव घर में घुस आया। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर पीड़िता का मुंह दबा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने किसी को बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। अदालत का सख्त रुख विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अजय कुमार-III की अदालत ने मामले की गंभीरता और साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई:  पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2): इस धारा के तहत दोषी को 20 वर...

✍️✍️ चाकूबाजी और SC/ST एक्ट के आरोपी को मिली जमानत

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वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (SC/ST एक्ट) संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने लंका थाना क्षेत्र में हुई चाकूबाजी और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल के आरोपी सौरभ सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। अदालत ने आरोपी को 50,000 रुपये के व्यक्तिगत बंध पत्र और इतनी ही राशि की दो प्रतिभूतियां दाखिल करने पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अवनीश राय , विकास कुमार तिवारी व प्रदीप कुमार यादव ने पक्ष रखा"" क्या था मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 2 नवंबर 2025 की रात करीब 11:40 बजे की है। वादी दीपक सोनकर ने आरोप लगाया था कि जब वह मालवीय जी गेट के पास से अपनी गाड़ी निकाल रहे थे, तब आरोपी सौरभ सिंह ने बहस शुरू कर दी। आरोप था कि सौरभ ने जान से मारने की नियत से दीपक के पैर पर चाकू से वार किया और उन्हें जातिसूचक गालियां दीं। 👉 बता दें कि पुलिस ने इस मामले में BNS की धारा 109(1), 351(3), 352 व SC/ST एक्ट 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(V) एवं आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

✍️✍️ वरिष्ठ अधिवक्ता ओम शंकर श्रीवास्तव बने सपा अधिवक्ता सभा के प्रदेश सचिव, वाराणसी में हर्ष की लहर

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वाराणसी। समाजवादी पार्टी की अधिवक्ता सभा में बनारस के वरिष्ठ अधिवक्ता ओम शंकर श्रीवास्तव को प्रदेश सचिव पद पर मनोनीत किए जाने की घोषणा के साथ ही वाराणसी के अधिवक्ताओं में उत्साह और गर्व का माहौल व्याप्त हो गया। अपनी सुदीर्घ विधिक सेवाओं, सक्रिय सामाजिक भागीदारी और अधिवक्ताओं के हितों के प्रति समर्पण के लिए पहचान रखने वाले ओम शंकर श्रीवास्तव की यह नियुक्ति अधिवक्ता समाज के लिए सम्मान का विषय मानी जा रही है। 👉 उल्लेखनीय है कि ओम शंकर श्रीवास्तव पूर्व में डीसी मेंबर भी रह चुके हैं तथा सेंट्रल बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद का भी दायित्व संभाल चुके हैं। अधिवक्ताओं के अधिकारों और संगठनात्मक मजबूती के लिए उनके सतत प्रयासों को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने उन्हें अधिवक्ता सभा के प्रदेश सचिव के महत्वपूर्ण दायित्व से नवाज़ा है। 👉 उनके मनोनयन पर खुशी जाहिर करते हुए पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान सदस्य, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल हरिशंकर सिंह ने अपने चेंबर पर माल्यार्पण कर मिष्ठान खिलाकर उन्हें शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर अधिवक्ता समुदाय की सुरेश श्रीवास्तव (पूर्व अध्यक्ष, सेंट्रल बार संगठन), संजय सि...

✍️✍️ सड़क पर सावधानी ही जीवन का सुरक्षा कवच: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गंगापुर में NSS की जागरूकता रैली

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वाराणसी। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों के प्रति जन-जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गंगापुर परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया। सोमवार को आयोजित इस एक दिवसीय शिविर के दौरान स्वयंसेवकों ने जागरूकता रैली निकालकर स्थानीय नागरिकों को 'सुरक्षित सफर' का संदेश दिया। नारों से गूंजा इलाका, हेलमेट और सीट बेल्ट की अपील परिसर की समस्त इकाइयों के तत्वावधान में आयोजित इस रैली में स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लिए युवाओं ने नगर और आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को निम्नलिखित नियमों के प्रति जागरूक किया:  दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना।  चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग।  निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन न करना।  ट्रैफिक सिग्नल और संकेतों का सम्मान करना। अनमोल जीवन की रक्षा सर्वोपरि: डॉ. मनीष कुमार सिंह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परिसर प्रभारी डॉ. मनीष कुमार सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल एक नियम नहीं, बल्...

✍️✍️ ऑपरेशन के दौरान लापरवाही से ITBP जवान की मौत, कोर्ट के आदेश पर अस्पताल और डॉक्टरों के खिलाफ FIR के निर्देश

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वाराणसी। जिले की एक अदालत ने चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी लापरवाही बरतने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार सिंह ने चितईपुर स्थित एपेक्स हॉस्पिटल के प्रबंधन और संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला भारतीय तिब्बत सीमा बल (ITBP) के एक जवान की इलाज के दौरान हुई संदिग्ध मौत से जुड़ा है। क्या है पूरा मामला? मामला अप्रैल-मई 2025 का है। आजमगढ़ निवासी सुजीत कुमार सिंह, जो ITBP में कार्यरत थे, उन्हें गाल ब्लैडर (पित्त की थैली) में स्टोन के ऑपरेशन के लिए चितईपुर स्थित एपेक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 23 अप्रैल 2025 को डॉ. अनुराग दीक्षित द्वारा उनका ऑपरेशन किया गया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद से ही सुजीत की हालत बिगड़ती गई, लेकिन डॉक्टरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मेडिकल बोर्ड की जांच में बड़ा खुलासा न्यायालय के आदेश पर गठित मेडिकल बोर्ड की जांच रिपोर्ट ने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:  नसों का कटना: ऑपरेशन के दौरान 'सिस्टिक आर्टर...

✍️✍️ लाखों की धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी को राहत

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वाराणसी। विशेष न्यायालय (आ०व०अधि०) के न्यायाधीश सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने थाना चौक में दर्ज एक गंभीर आपराधिक प्रकरण में अभियुक्त इमरान उर्फ इमरान अहमद उर्फ बबलू की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। अभियुक्त चाहमहमा, दालमण्डी, थाना चौक का निवासी है। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुन्दर चौरसिया, कामेश्वरनाथ दीक्षित “किशन दीक्षित” एवं राजकुमार शर्मा ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी मोहम्मद साजिद ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 4 नवम्बर 2021 को मकान संख्या सी.के. 48/88, रकबा 400 वर्गफीट, मोहल्ला चौक स्थित संपत्ति का 35 लाख रुपये में नोटोरियल एग्रीमेंट हुआ था। इस सौदे के तहत 5 लाख रुपये बतौर अग्रिम अदा किए गए। आरोप है कि पर्याप्त समय बीतने के बाद जब वादी ने रजिस्ट्री की मांग की तो मुख्य सट्टाकर्ता इमरान अहमद उर्फ बबलू व अन्य आरोपी मुकर गए और न तो रजिस्ट्री कराई, न ही धनराशि लौटाई। वादी का यह भी आरोप है कि संबंधित भवन पर आरोपियों का न कब्जा है और न ही वैध हिस्सा बंटा है, साथ ही संपत्ति पर स्टे आदेश भी प्रभावी है। धनवापसी की मांग करने पर गाली-गल...

✍️✍️ अपहरण के मामले में आरोपी को कोर्ट से राहत

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वाराणसी। जनपद के थाना राजातालाब में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अदालत ने आरोपी प्रदुम (निवासी ग्राम देल्हना, थाना रोहनिया) की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है। ""सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता मोहम्मद नदीम, मो. जियाउल हक, अब्दुल्ला खालिद, मुनिस रजा और मो. तारिक सिद्दीकी ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा"" अधिवक्ताओं की दलीलों और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद, न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। मामले की पृष्ठभूमि अभियोजन कथानक के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। स्थानीय पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेजा था, जिसके बाद मामला न्यायालय के समक्ष पहुंचा। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) और 87 के तहत मामला पंजीकृत था।