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✍️✍️ डॉ. नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई टली

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वाराणसी। चौक थाने में दर्ज एक मामले में आजाद सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टल गई। बताया जाता है कि अभियोजन की ओर से केस डायरी व अन्य प्रपत्र कोर्ट में नहीं आने के चलते जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने अग्रिम जमानत पर सुनवाई के लिए अगली तिथि 6 फरवरी नियत कर दी। इस दौरान अदालत में उनके अधिवक्ता अनुज यादव भी मौजूद रहे।  बतादें कि बड़ी पियरी निवासी हिन्दू युवा वाहिनी के नेता एवं वीडीए के मानद सदस्य अम्बरीष सिंह भोला ने चौक थाने में बीते नौ दिसम्बर 2025 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि बीते 30 नवंबर 2025 को आजाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन पर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के झूठे आरोप लगाए गए। साथ ही बहुचर्चित कफ सिरप मामले में बिना किसी साक्ष्य के उनकी संलिप्तता बताते हुए अर्नगल आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर भ्रामक व गलत खबर प्राचारित किया है। जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर आघात पहुंचा। इस मामले ...

✍️✍️ डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ते कदम: वाराणसी कलेक्ट्रेट राजस्व बार एसोसिएशन अब 5G इंटरनेट से लैस

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वाराणसी। कचहरी परिसर स्थित कलेक्ट्रेट राजस्व बार एसोसिएशन अब डिजिटल तकनीक की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य और अधिवक्ता रोहित कुमार मौर्य द्वारा बार को हाई-स्पीड 5G इंटरनेट की सौगात दी गई है। इस पहल का उद्देश्य कानूनी कार्यों में गति लाना और अधिवक्ताओं को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना है। तकनीक से सशक्त होंगे अधिवक्ता इस 5G सेवा के शुरू होने से न केवल बार एसोसिएशन के प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आएगी, बल्कि कचहरी परिसर में प्रैक्टिस करने वाले सैकड़ों अधिवक्ताओं को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। अब अधिवक्तागण:  ऑनलाइन कानूनी रिसर्च (Legal Research) तेजी से कर सकेंगे।  माननीय न्यायालयों के आदेश और मुकदमों की स्थिति पल भर में देख पाएंगे।  ई-फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई के दौरान निर्बाध कनेक्टिविटी का लाभ उठा सकेंगे। अधिवक्ता समाज में हर्ष का माहौल रोहित कुमार मौर्य (एडवोकेट) के इस सराहनीय योगदान की वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिवक्ताओं ने खुले दिल से प्रशंसा की है। बार के पदाधिकारियों का कहना है कि आज के डिजिटल युग में तेज इंटरनेट किसी विलासिता से कम नहीं बल्कि एक अनि...

✍️✍️ युवती को भगाने के आरोपी की जमानत मंजूर, कोर्ट ने दी राहत

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वाराणसी। विशेष न्यायालय (SC/ST एक्ट) के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने थाना आदमपुर में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी रोहन दूबे की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। रोहन दूबे, पर एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप था। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता जुनैद जाफरी ने पक्ष रखा"" क्या था मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी ने पुलिस को तहरीर दी थी कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री 2 जनवरी 2026 की शाम करीब 7 बजे घर से निकली और वापस नहीं लौटी। वादी का आरोप था कि उनके पड़ोस में रहने वाला लड़का उनकी पुत्री को भगा ले गया है। तहरीर में यह भी उल्लेख किया गया था कि आरोपी ने शुरुआत में लड़की को वापस लाने का आश्वासन दिया था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। 👉 वादी की शिकायत के आधार पर थाना आदमपुर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) व 87 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

✍️✍️ तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ली जान,आरोपी चालक को मिली जमानत

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मुगलसराय (चन्दौली): कोतवाली थाना अंतर्गत पड़ाव चौराहे के पास हुई एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली की अदालत ने आरोपी चालक को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अनिल मौर्य ने पक्ष रखा"" क्या था मामला? घटना बीते 15 जनवरी 2026 की रात करीब 10 बजे की है। वादी दिलशाद अहमद के अनुसार, वह अपने भाई इरशाद अहमद के साथ वाराणसी से साइकिल द्वारा घर लौट रहे थे। पड़ाव चौराहे के पास भीड़ होने के कारण वे साइकिल से उतर गए थे, तभी एक स्कॉर्पियो के चालक ने लापरवाही और तेज रफ्तार से वाहन चलाते हुए उसके भाई को रौंद दिया। हादसे में कई अन्य लोग भी घायल हुए थे। घायल इरशाद को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 👉 बता दें कि पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं (281, 125A, 125B, 106(1), 324(2)) के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी अरविन्द यादव को गिरफ्तार किया था। 👉 न्यायालय में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इशरत परवीन फारूकी ने मामले के तथ्यों और अपराध की प्...

✍️✍️ महिला पर जानलेवा हमला और अंगुली काटने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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वाराणसी। विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के न्यायाधीश नितिन पांडेय की अदालत ने चेतगंज थाना क्षेत्र में एक महिला पर जानलेवा हमला करने और दांत से काटकर उनकी अंगुली अलग करने के गंभीर मामले में आरोपी आकाश पांडेय की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ""अदालत में वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी, आशुतोष शुक्ला, राजेश त्रिवेदी व आशुतोष सक्सेना ने इस कृत्य को जघन्य बताते हुए जमानत का कड़ा विरोध किया था"" क्या है पूरा मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 27 दिसंबर 2025 की है। बाग बरियार सिंह (चेतगंज) निवासी वादी राजा गुप्ता ने आरोप लगाया था कि उनके पड़ोस में रहने वाले आकाश पांडेय, सोनू पांडेय, राहुल पांडेय और उमा पांडेय ने पुरानी रंजिश या अनावश्यक कारणों से उनकी माता प्रभा देवी पर हमला कर दिया। हमले की गंभीरता:  👉आरोपियों ने वाइपर, कुकर के ढक्कन और लोहे की रॉड से प्रभा देवी पर वार किया।  👉हमले के दौरान आरोपी ने प्रभा देवी के हाथ की अंगुली को दांत से काटकर शरीर से अलग कर दिया।  👉 सिर पर जोरदार प्रहार के कारण पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गईं।  👉बीच-बचाव करने आए वादी राजा ...

✍️✍️ चकबंदी के दौरान मालिकाना हक का सिविल वाद बाधित, 34 साल पुराना मामला जिला जज द्वारा खारिज

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वाराणसी। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की जटिलताओं और दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर एक महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए, वाराणसी के जिला जज संजीव शुक्ला ने 34 साल पुराने एक सिविल वाद की अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने व्यवस्था दी है कि यदि गांव में चकबंदी प्रक्रिया जारी है, तो भूमि के मालिकाना हक से जुड़े विवादों को तय करने का अधिकार केवल चकबंदी न्यायालय के पास है, सिविल कोर्ट के पास नहीं। ""अदालत में प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम कन्हैया यादव व सहयोगी अधिवक्ता विजय कुमार पाल, विष्णु कुमार सिंह,दीपक पाल ने पक्ष रखा"" मामले की पृष्ठभूमि: 1991 से चल रहा था विवाद यह कानूनी विवाद ग्राम परमानन्दपुर (शिवपुर) स्थित आराजी संख्या 435 ग (पुरानी आराजी 197) से संबंधित है। मूल वाद संख्या 1042/1991 (श्यामलाल बनाम लल्लू) में वादी श्यामलाल सिंह और अन्य ने 1 जुलाई 1991 को प्रतिवादियों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा (Permanent Injunction) की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया था।       वहीं, प्रतिवादी पक्ष (लल्लू राम आदि) का तर्क था कि गांव में 15 जून 1991 से ही...

✍️✍️ अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोपित को मिली जमानत

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वाराणसी। युवती को मेला दिखाने के बहाने बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने दशनीपुर, चोलापुर निवासी आरोपित मोहित कुमार उर्फ पतालु को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा।  अभियोजन पक्ष के अनुसार चोलापुर थाना क्षेत्र निवासी वादिनी साधना देवी ने चोलापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी पुत्री 25 दिसंबर 2025 को दोपहर लगभग 2 बजे घर से कही भाग गयी। काफी खोजबीन करने पर पता चला कि गाँव का मोहित कुमार के साथ उसकी पुत्री भाग गयी है। हालांकि प्रार्थिनी की पुत्री ने मोबाइल से फोन करके अपनी माता से कही कि मोहित कुमार ने हमको मेला घुमाने के बहाने लेकर भाग गया है। जब प्रार्थिनी के घर के लोग मोहित के घर गये तो मोहित घर पर नही मिला। उसके बाद मोहित कुमार के मोबाइल नम्बर पर फोन किया गया तो उसका मोबाइल नम्बर स्वीच आफ बता रहा है। जब मोहि...