✍️✍️ भाई की हत्या मामले में दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
वाराणसी के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एफटीसी-प्रथम) ने एक सनसनीखेज हत्या मामले में आरोपी सीताराम पासवान को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर ₹15,000 का अर्थदंड भी लगाया है। क्या है पूरा मामला? 👉अभियोजन के अनुसार, घटना 2 अप्रैल 2019 की है। बसंतपुर (बक्सर) निवासी राज किशोर पासवान ने चौबेपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में बताया गया था कि घटना वाले दिन सुबह करीब 9 बजे, राज किशोर अपने भाई नन्द किशोर के साथ ग्राम मढ़नी (चौबेपुर) स्थित ईंट भट्ठे पर काम कर रहे थे। उसी भट्ठे पर आरोपी सीताराम पासवान भी कार्यरत था।पुरानी किसी बात को लेकर भट्ठे पर ही सीताराम और नन्द किशोर के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी सीताराम ने आपा खो दिया और नन्द किशोर की गर्दन पर फरसे से जोरदार प्रहार कर दिया। हमला इतना घातक था कि नन्द किशोर की गर्दन धड़ से अलग हो गई और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। 👉 बता दे कि घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने विवेचना के दौरान अगले ही दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 👉तहरीर के आधार पर थान...