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✍️✍️ सराय फाटक कांड: लोहे की रॉड से हमले का आरोप, आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर

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वाराणसी वाराणसी के थाना सिगरा क्षेत्र में दर्ज एक गंभीर मारपीट के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (द्रुतगामी) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह द्वितीय की अदालत ने आरोपी करण यादव निवासी दशाश्वमेध को राहत देते हुए उसकी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अजय गेठे ने प्रभावी पैरवी की"" क्या है पूरा मामला? अभियोजन के अनुसार प्रार्थी विशाल यादव पुत्र किशन यादव निवासी औरंगाबाद, थाना लक्सा ने आरोप लगाया कि दिनांक 8 नवंबर 2025 की रात लगभग 10 बजे उसका भाई हर्ष यादव दावत से लौट रहा था। इसी दौरान सराय फाटक गेट के पास फरहान, करण यादव, आदित्य सोनकर व कुछ अज्ञात लोगों ने उसे घेर लिया और लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा। हमले में हर्ष यादव गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया और उसके सिर में गंभीर चोटें आईं। उसे तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल कबीर चौरा ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पीड़ित पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने गाली-गलौज की तथा हर...

✍️✍️ नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मामला, आरोपी को कोर्ट से राहत

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वाराणसी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अदालत ने थाना बड़ागांव में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी रामजी पटेल की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अजय गेठे ने प्रभावी पैरवी करते हुए अदालत के समक्ष पक्ष रखा, जिसके आधार पर न्यायालय ने जमानत मंजूर कर दी। अभियोजन के अनुसार, वादिनी ने थाना बड़ागांव, वाराणसी में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग पुत्री दिनांक 13 दिसंबर 2025 को शाम करीब 5 बजे बिना बताए घर से कहीं चली गई। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला, तो वादिनी ने आशंका जताई कि पड़ोस में रहने वाला युवक रामजी पटेल उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है। उक्त आरोपों के आधार पर पुलिस ने आरोपी रामजी पटेल के खिलाफ बीएनएस की धारा 137(2) व 87 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

✍️✍️ स्मार्ट बाजार में कार्ड चोरी व फर्जी खरीदारी का मामला: आरोपी महिला को मिली जमानत

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वाराणसी। थाना कैंट क्षेत्र में दर्ज एक गंभीर आपराधिक प्रकरण में सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने आरोपी अमृता सिंह उर्फ जूही सिंह, निवासी जनपद गाजीपुर, की जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। ""मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अजय गेठे ने प्रभावी पैरवी की"" क्या है पूरा मामला? अभियोजन के अनुसार, दिनांक 29 जनवरी 2026 को वादी दीपक कुमार की पुत्री सुचित्रा एवं उनकी पत्नी शाम करीब 5 बजे स्मार्ट बाजार में खरीदारी करने पहुंची थीं। बिलिंग के दौरान पास खड़ी एक महिला ने कथित रूप से कार्ड का पिन देख लिया और बाद में वादी की पत्नी के पर्स से कार्ड चोरी कर लिया। आरोप है कि उक्त कार्ड का उपयोग कर आरोपी ने करीब ₹55,000 की ज्वेलरी तथा अन्य स्थानों से लगभग ₹12,000 की अतिरिक्त खरीदारी की। पुलिस कार्रवाई विवेचना के दौरान पुलिस ने 31 जनवरी 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय उसके पास से एक एसबीआई क्रेडिट कार्ड, तीन पीली धातु की अंगूठियां और ₹4,000 नगद बरामद किए गए।   किन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा वादी की तहरीर पर थाना कैंट में भारतीय न्याय संहिता (B...

✍️✍️ नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का मामला, आरोपी को मिली जमानत

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वाराणसी से एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाने और उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के आरोप लगे हैं। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (द्रुतगामी प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह द्वितीय की अदालत ने थाना चेतगंज में दर्ज इस मामले में आरोपी शिवम प्रजापति की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव, विपिन सिंह एवं ध्रुव प्रकाश सिंह ने पैरवी की"" 👉 अभियोजन के अनुसार, प्रार्थिनी ने थाना चेतगंज में शिकायत दर्ज कराई थी कि लगभग 5-6 महीने पहले आरोपी ने उसे प्रेमजाल में फंसाया। आरोप है कि आरोपी उसे एक स्थान पर ले गया, जहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। होश आने के बाद उसे घर छोड़ दिया गया, लेकिन बाद में आरोपी ने दावा किया कि उसने बेहोशी की हालत में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसका वीडियो व आपत्तिजनक फोटो भी बना लिए। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी लगातार उसे ब्लैकमेल कर रहा था और शारीरिक संबंध बनाने का दब...

✍️✍️ गंगा में इफ्तार पार्टी विवाद में कोर्ट सख्त: धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में सभी आरोपियों की जमानत खारिज

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वाराणसी के चर्चित गंगा में इफ्तार पार्टी प्रकरण में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियों को बड़ा झटका दिया है। धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ और आपत्तिजनक गतिविधियों के आरोप में दर्ज मामले में सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-9, वाराणसी ने थाना कोतवाली में दर्ज एक गंभीर मामले में सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धारा 298, 299, 196(1)(b), 279, 223(b), 308(5) तथा आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज था।   क्या है मामला? प्राथमिकी के अनुसार, गंगा घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसे कृत्य किए गए, जिन्हें धार्मिक मान्यताओं के विपरीत बताया गया। घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया, जिससे क्षेत्र में आक्रोश और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। 👉सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताते हुए जमानत की मांग की।  👉वहीं, वादी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ताओ शशांक शेखर त्रिपाठी, राजकुमार तिवारी, राजेश त्रिवेदी एवं आशुतोष शुक्ला ने प्रभ...

✍️✍️ 24 लाख की गोल्ड टेस्टिंग मशीन घोटाले में आरोपी को अग्रिम जमानत

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""बैंक लोन के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप"" वाराणसी। विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यूपीएसईबी) के न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने थाना कोतवाली में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में अभियुक्त पंकज कुमार पुत्र जयनाथ निवासी ग्राम तियरी मनीराम, पोस्ट बिठूआ, जनपद आजमगढ़ की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संजय साहनी, संजय कुमार सिंह व अखिलेश कुमार ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखते हुए अग्रिम जमानत की मांग की, जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने मंजूर कर लिया"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी कौशल सेठ ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि विपक्षीगण धर्म कुमार पाण्डेय, मेसर्स जेपी इंटरप्राइजेज तथा सनीष अस्थाना ने आपस में मिलकर बैंक लोन के नाम पर उसके साथ धोखाधड़ी की। 👉 वादी के अनुसार उसने अपने सुनार व्यवसाय के लिए गोल्ड टेस्टिंग मशीन खरीदने हेतु पंजाब एंड सिंध बैंक, लहुराबीर शाखा से लोन के लिए आवेदन किया था। एजेंट के माध्यम से लगभग 20,...

✍️✍️ 20 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट मामले में 7 आरोपी दोषमुक्त

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वाराणसी। विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश सुशील कुमार खरवार की अदालत ने थाना रामनगर में दर्ज लगभग 20 वर्ष पुराने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले की सुनवाई करते हुए सात आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। ""अदालत में आरोपी अशोक यादव की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता रमेश कुमार यादव व नवीन यादव ने पक्ष रखा"" अदालत ने अभियुक्त मो० साबिर, जोगेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ जसविन्दर सिंह उर्फ बॉबी सरदार, अनिल गिरी, बद्री केसरवानी, बब्लू उर्फ अरुण कुमार उर्फ दादा जायसवाल, अशोक कुमार यादव व हिप्पी उर्फ चौधरी उर्फ सुरेन्द्र कुमार उर्फ सुरेश कुमार को धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के आरोप से बरी कर दिया। न्यायालय ने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा, जिसके कारण आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। सभी आरोपी पहले से जमानत पर थे। अदालत ने उनके जमानतनामे और बंधपत्र निरस्त करते हुए प्रतिभूगण को दायित्वों से मुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, थाना रामनगर के तत्...