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✍️✍️ दहेज हत्या के मामले में साक्ष्य के अभाव में पति सहित ससुराल पक्ष के चार सदस्य दोषमुक्त

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वाराणसी। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश सुनील कुमार तृतीय की अदालत ने थाना जंसा में दर्ज दहेज हत्या के एक गंभीर मामले में आरोपी अतुल जायसवाल, मुकुल जायसवाल (पति), श्यामसुंदर जायसवाल (ससुर) और शिवकुमारी देवी (सास) को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है।  ""बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता विधान चंद्र सिंह यादव एवं अमन राज गुप्ता ने प्रभावी ढंग से दलीलें पेश कीं"" क्या था मामला? अभियोजन के अनुसार, वादी ने अपनी पुत्री का विवाह 12 दिसंबर, 2019 को मुकुल जायसवाल के साथ किया था। आरोप था कि: शादी के समय हैसियत के अनुसार 10 लाख रुपये खर्च किए गए थे। शादी के बाद पता चला कि पति सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि सेल्समैन है।  ससुराल पक्ष द्वारा बुलेट मोटरसाइकिल और 2 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित किया जाता था।  26 जून 2020 को संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वादी ने गला घोंटकर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इन धाराओं में दर्ज था मुकदमा जंसा पुलिस ने वादी की तहरीर पर...

✍️✍️ 22 साल पुराने एससी-एसटी एक्ट के मामले में दो आरोपी दोषमुक्त

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वाराणसी। विशेष न्यायालय (एससी-एसटी एक्ट) के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने थाना रोहनियां में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए आरोपी काशी पाण्डेय और रविन्द्र कुमार सिंह को दोषमुक्त (बरी) कर दिया है। ""अदालत में आरोपी रविन्द्र कुमार सिंह की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह और उनके सहयोगी अधिवक्ता अजय कुमार पांडेय ने पक्ष रखा"" क्या था मामला? यह मामला साल 2002 का है। ग्राम बीरभानपुर (राजातालाब) निवासी और कांग्रेस पार्टी की पदाधिकारी चन्द्रकला देवी ने पुलिस कमिश्नर को दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि 01 फरवरी 2002 को जब वह ब्लॉक मुख्यालय राजातालाब गई थीं, तब वहां मौजूद ग्राम विकास अधिकारी काशी पाण्डेय और ए०डी०ओ० पंचायत रविन्द्र सिंह ने उनके साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। आरोप था कि आरोपियों ने गाली-गलौज की, अभद्रता की और विरोध करने पर मारपीट व धक्का-मुक्की कर उन्हें ब्लॉक परिसर से बाहर निकाल दिया। वादिनी का यह भी आरोप था कि थाने जाने पर भी आरोपियों ने वहां पहुंचकर धमकी...

✍️✍️ रामपुर में अधिवक्ता की हत्या के विरोध में बनारस के अधिवक्ता आज न्यायिक कार्य से विरत

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वाराणसी | रामपुर में अधिवक्ता फारुख अहमद खां की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या और अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में आज वाराणसी के अधिवक्ताओं में भारी रोष देखा गया। 'दी बनारस बार एसोसिएशन' और 'दी सेन्ट्रल बार एसोसिएशन' की संयुक्त बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आज दिनांक 12-02-2026 को वाराणसी के सभी अधिवक्ता संपूर्ण दिवस न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। 👉 बता दें कि रामपुर बार एसोसिएशन ने पूरे उत्तर प्रदेश के बार संघों से इस दुख की घड़ी में साथ खड़े होने और 'अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम' (Advocate Protection Act) लागू कराने की मांग हेतु समर्थन मांगा था। वाराणसी के अधिवक्ताओं ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि प्रदेश में तत्काल 'एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट' लागू किया जाए और इस घटना के दोषियों को जल्द से जल्द कठोर सजा दी जाए। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि कचहरी परिसरों और अधिवक्ताओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।   ""अधिवक्ता समाज के प्रहरी हैं। यदि वे ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो न्याय की रक्षा कैसे होगी? हम रामपुर बार ...

✍️✍️ अनैतिक देह व्यापार मामले में आरोपी को कोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत मंजूर

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वाराणसी। विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम/यू.पी.एस.ई.बी) के न्यायाधीश सुशील कुमार खरवार की अदालत ने थाना कैंट में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी अभिषेक गुप्ता (निवासी: सिद्धगिरीबाग, वाराणसी) की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है।   ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता नदीम अहमद खान व अधिवक्ता समशेर अली ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा"" क्या था मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 9 फरवरी 2020 का है। वाराणसी के संजय नगर कॉलोनी (रमरेपुर, पहाड़िया) में स्थानीय नागरिकों ने एक मकान को घेर लिया था, जहाँ अवैध रूप से सेक्स रैकेट संचालित होने की सूचना मिली थी। प्रभारी निरीक्षक अश्वनी कुमार चतुर्वेदी जब पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, तो वहां भारी भीड़ जमा थी। 👉 कॉलोनी वासियों का आरोप था कि संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह अपने मकान में देह व्यापार का धंधा कराता है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मकान से तीन पुरुषों और चार महिलाओं को संदिग्ध व आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था। पकड़े गए लोगों के पास से भारी मात्रा में नकदी, मोबाइल फोन, आपत्तिजनक सामग्री और दस्तावे...

✍️✍️ घर में घुसकर मारपीट कर हाथ तोड़ने व जातिसूचक गाली देने का आरोप,दो महिलाओं की जमानत स्वीकृत

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वाराणसी। विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने बड़ागांव थाना क्षेत्र में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी महिलाओं को राहत दी है। अदालत ने मामले की अभियुक्त गीता देवी और अंजू देवी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अमन राज गुप्ता एवं विनय विश्वकर्मा ने पक्ष रखा"" क्या था मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी ने न्यायालय के समक्ष धारा-173(4) बी.एन.एस.एस. के तहत प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि गांव का नामवर पटेल और उसके साथी दबंग किस्म के लोग हैं। आरोप है कि 26 जून 2020 की रात करीब 8 बजे अभियुक्तगणों ने वादी के घर पर चढ़कर गाली-गलौज की। जब वादी ने विरोध किया, तो नामवर पटेल और लक्ष्मण ने उसे पीटा, जबकि गीता और अंजू ने घर में घुसकर वादी की पत्नी संगीता देवी के साथ मारपीट की। गंभीर आरोपों के बीच सुनवाई वादी का आरोप था कि बीच-बचाव करने आए उसके पिता और भाई को भी ईंट-पत्थरों से घायल कर दिया गया और जेब से 1000 रुपये छ...

✍️✍️ गैंगस्टर एक्ट के आरोपित को कोर्ट से मिली बड़ी राहत

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""जिला मजिस्ट्रेट के संपत्ति कुर्की के आदेश को कोर्ट ने किया निरस्त"" वाराणसी। गैंगस्टर एक्ट के आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) की अदालत ने आरोपित रामकुमार मौर्या के खिलाफ जिलाधिकारी द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश आधारहीन होने के चलते निरस्त उसे कर दिया है।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, अभिषेक श्रीवास्तव (पंकज) नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा"" 👉 प्रकरण के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर शिवपुर पुलिस ने रामकुमार मौर्या के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की थी। जिसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर 24 जुलाई 2020 को आरोपित रामकुमार मौर्या की संपत्ति आ०नं० 1365 जिस पर निर्मित म०सं० एस० 9/2-20ए है का जुज भाग रकबा 733.81 वर्गफीट यानि 68.2 वर्गमीटर जिसमें एक मंजिला भवन एवं शेष खुली भूमि प्रथम, तल का संपूर्ण अंश अपराध से अर्जित धन से क्रय किया जाना मानते हुए जिसकी की कुल कीमत 21,57,380 रूपये है तथा उक्त आराजी में निर्मीत कराये गये 2 मंजिला पक्का मकान की अनुमान...

✍️✍️ पुलिसकर्मियों से अभद्रता व मारपीट के आरोपी हिमांशु श्रीवास्तव को मिली अग्रिम जमानत

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वाराणसी। अपर सत्र न्यायालय (न्यायाधीश मनोज कुमार द्वितीय) की अदालत ने थाना चौक में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी हिमांशु श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है।  ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र, शशांक शेखर त्रिपाठी व आशुतोष शुक्ला ने दलीलें पेश कीं"" क्या था मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 1 जनवरी 2026 (नए साल) की है। मणिकर्णिका घाट पर शांति व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन के लिए तैनात उप निरीक्षक अभिषेक कुमार त्रिपाठी सतुआ बाबा आश्रम वाली गली में ड्यूटी पर थे। अत्यधिक भीड़ के कारण पुलिस द्वारा रूट डायवर्जन किया गया था। 👉 आरोप है कि इसी दौरान हिमांशु श्रीवास्तव अपने दो साथियों के साथ प्रतिबंधित मार्ग पर बाइक ले जाने की जिद करने लगा। जब उप निरीक्षक ने उन्हें रोका, तो आरोपी ने खुद को 'पार्षद का बेटा' बताते हुए रौब झाड़ा और गाली-गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर आरोपी और उसके साथियों ने दरोगा के साथ मारपीट की, जिससे घाट पर अफरा-तफरी और भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। पीड़ित दरोगा ने एक दुकान में छिपकर अपनी...