✍️✍️ सराय फाटक कांड: लोहे की रॉड से हमले का आरोप, आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर
वाराणसी वाराणसी के थाना सिगरा क्षेत्र में दर्ज एक गंभीर मारपीट के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (द्रुतगामी) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह द्वितीय की अदालत ने आरोपी करण यादव निवासी दशाश्वमेध को राहत देते हुए उसकी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अजय गेठे ने प्रभावी पैरवी की"" क्या है पूरा मामला? अभियोजन के अनुसार प्रार्थी विशाल यादव पुत्र किशन यादव निवासी औरंगाबाद, थाना लक्सा ने आरोप लगाया कि दिनांक 8 नवंबर 2025 की रात लगभग 10 बजे उसका भाई हर्ष यादव दावत से लौट रहा था। इसी दौरान सराय फाटक गेट के पास फरहान, करण यादव, आदित्य सोनकर व कुछ अज्ञात लोगों ने उसे घेर लिया और लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा। हमले में हर्ष यादव गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया और उसके सिर में गंभीर चोटें आईं। उसे तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल कबीर चौरा ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पीड़ित पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने गाली-गलौज की तथा हर...