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✍️✍️ अधिवक्ता के ऊपर हमला करने वाले की जमानत याचिका खारिज

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वाराणसी।  मारपीट व जानलेवा हमले के मामले में जेल में बंद आरोपी को अदालत से राहत नहीं मिली। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। ""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान व प्रेम प्रकाश सिंह गौतम ने किया"" 👉 अभियोजन के अनुसार थाना भेलूपुर क्षेत्र में दर्ज मुकदमे में वादी शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि जब वह अदालत जाने के लिए घर से निकले तो पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उनकी गाड़ी रोककर हमला कर दिया। आरोपियों ने लाठी-डंडे और धारदार हथियार से प्रहार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे उनके परिजनों के साथ भी मारपीट की गई और गले से सोने की चेन छीन ली गई। पुलिस ने इस मामले में संस्कार सिंह सहित अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(3), 115(2), 109(1), 74, 351(2) व 352 समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आरोपी की ओर से सत्र न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आ...

✍️✍️ शादी का झांसा देकर युवती से किया शोषण, अब नोएडा से वाराणसी तक पुलिस की कार्रवाई; जीरो FIR दर्ज

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वाराणसी: बनारस के कैंट थाने में एक युवती ने नोएडा के रहने वाले युवक और उसके परिवार के खिलाफ गंभीर धाराओं में जीरो एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने खुद को कुंवारा बताकर पहले उसे प्रेम जाल में फंसाया, फिर मंदिर में शादी का नाटक कर उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया। ""बता दें कि पीड़िता की ओर से इस पूरे मामले की पैरवी फौजदारी अधिवक्ता विवेक सिंह, अधिवक्ता शुभम सिंह व अधिवक्ता नीरज सिंह द्वारा किया गया"" मुख्य आरोप: धोखे की बुनियाद पर 'शादी' पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह वाराणसी में रहकर पढ़ाई करती है। पहले वह नोएडा के सलारपुर (सेक्टर-81) में किराए पर रहती थी, जहाँ मकान मालकिन के बेटे विवेक कुमार सिंह ने उसे अपने विश्वास में लिया। आरोपी ने पीड़िता को यह भरोसा दिलाया कि वह उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने मंदिर में उसकी मांग भरकर और मंगलसूत्र पहनाकर शादी की रस्में निभाईं और पति-पत्नी की तरह रहने लगे। गर्भपात और धमकी का मामला एफआईआर के अनुसार, अप्रैल 2025 में जब पीड़िता गर्भवती हुई, तो आरोपी ने जबरन दवा खिला...

✍️✍️ महिला आरोपी की जमानत मंजूर, ज्वेलरी व नकद रुपए चोरी का मामला

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वाराणसी ।  फास्ट ट्रैक कोर्ट (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) के न्यायाधीश सुनील कुमार तृतीय की अदालत ने थाना लालपुर-पांडेयपुर में दर्ज चोरी के एक मामले में आरोपी महिला ललिता उर्फ सपना पत्नी संतोष कुमार, निवासी दौलतपुर पांडेयपुर की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता जुनैद जाफरी ने प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपी को जमानत देने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर करते हुए आरोपी को राहत प्रदान की। 👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी 27 नवम्बर 2025 को जनपद गाजीपुर में एक तिलक समारोह में शामिल होने गया था और रात वहीं रुक गया। अगले दिन 28 नवम्बर 2025 को पड़ोसियों ने फोन कर सूचना दी कि उसके घर का ताला टूटा हुआ है। सूचना मिलने पर वादी जब घर पहुंचा तो देखा कि मकान के मुख्य दरवाजे सहित कमरों और अलमारियों के ताले टूटे हुए थे। वादी का आरोप है कि अलमारी में रखे 1 लाख 45 हजार रुपये नगद, सोने के दो टप्स, चांदी की तीन पायल, एमआई कंपनी का मोबाइल फोन, तीन बहुमूल्य पेन सहित अन्य सामान अज्ञात चोर चोरी कर ले ग...

✍️✍️ वकील पर जानलेवा हमला, दबंग ने पत्नी और ड्राइवर के साथ मिलकर की फायरिंग,FIR दर्ज

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(वाराणसी)।   धर्मनगरी के सारनाथ थाना क्षेत्र स्थित शंकरपुरम कॉलोनी में शुक्रवार रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ एक वकील (अधिवक्ता) को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। गनीमत रही कि पीड़ित ने टेंपो की ओट में छिपकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने मुख्य आरोपी, उसकी पत्नी और ड्राइवर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्या है पूरा मामला? प्राथमिकी के अनुसार, शंकरपुरम कॉलोनी निवासी आलोक पाठक (पुत्र रामप्रताप पाठक) शुक्रवार रात करीब 10:00 बजे अपना सामान दूसरे मकान में शिफ्ट कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी परिक्षित सिंह अपनी चार पहिया गाड़ी (UP65EM7776) से वहां पहुँचा और अधिवक्ता को अपशब्द कहने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने अंजाम भुगतने की धमकी दी। सोची-समझी साजिश के तहत हमला आरोप है कि कुछ ही देर बाद परिक्षित सिंह हाथ में असलहा लेकर लौटा, उसके साथ उसकी पत्नी और स्कूटी (UP65CM2199) पर सवार ड्राइवर भी था। ड्राइवर ने जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद परिक्षित सिंह ने पहली हवाई फायरिंग की और दूसरी गोली सीधे आलोक पाठक को निशाना बनाकर चलाई। पीड़ित ने तत्परता दिखाते हुए पास खड़े एक...

✍️✍️ जमीन सौदे में धोखाधड़ी और मारपीट के आरोपी को मिली सशर्त अग्रिम जमानत

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वाराणसी।  अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने जमीन विक्रय के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी, गाली-गलौज और मारपीट के आरोपी उमेश जायसवाल की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। अदालत ने मामले की प्रकृति को प्रथम दृष्टया दीवानी (Civil) विवाद मानते हुए आरोपी को राहत प्रदान की है। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता आर. पी. सिंह व विनय जायसवाल ने पक्ष रखा"" क्या है पूरा मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादिनी अनीता पटेल ने फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि आरोपी उमेश जायसवाल ने उनसे आराजी नंबर-2982 की जमीन का सौदा 15 लाख रुपये में तय किया था। वादिनी का आरोप है कि उन्होंने चेक और आरटीजीएस के माध्यम से पूरी रकम आरोपी के खाते में ट्रांसफर कर दी थी। आरोप है कि तहसील में बैनामा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के दौरान आरोपी बिना बताए वहां से चला गया। जब वादिनी ने पैसे वापस मांगे या बैनामा करने का दबाव बनाया, तो आरोपी ने उनके घर जाकर गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और उनके साथ अभद्रता की। 👉 बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आरोपी उम...

✍️✍️ सब्जी मंडी से बाइक चोरी करने वाले आरोपी को मिली जमानत

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वाराणसी। जिले की भेलूपुर थाना पुलिस द्वारा बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त रजनीश कुमार यादव को न्यायालय से राहत मिल गई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की परिस्थितियों और कानूनी प्रावधानों को देखते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया।अदालत ने आरोपी रजनीश कुमार यादव को ₹25,000 की जमानत राशि और इसी धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने की शर्त पर रिहा करने का निर्देश दिया है। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता रूप कुंवर सेठ व अधिवक्ता गौरांग बाजपेई ने पक्ष रखा"" क्या है पूरा मामला? घटना की शुरुआत 20 फरवरी 2026 को हुई थी, जब सुंदरपुर सब्जी मंडी के पास से जय प्रकाश चतुर्वेदी नामक व्यक्ति की हीरो स्प्लेंडर बाइक चोरी हो गई थी। पीड़ित की तहरीर पर भेलूपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में रजनीश कुमार यादव को 23 फरवरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

✍️✍️ शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बनाने का मामला, आरोपी को मिली जमानत

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वाराणसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय (प्रथम) कुलदीप सिंह-द्वितीय की अदालत ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी अनुज राजभर को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले के तथ्यों, पीड़िता के बालिग होने और बयानों में विरोधाभास को देखते हुए आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी, अधिवक्ता डॉ जितेंद्र तिवारी, अधिवक्ता राजेश त्रिवेदी व अधिवक्ता आशुतोष शुक्ला ने पक्ष रखा"" क्या है पूरा मामला? चोलापुर निवासी अनुज राजभर के खिलाफ सिंधोरा थाने में धारा 69, 351(2) और 352 बी.एन.एस. के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि उसने पीड़िता को शादी का झांसा देकर करीब छह महीने तक शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार करते हुए जान से मारने की धमकी दी। आरोपी 9 जनवरी 2026 से जेल में बंद था।