✍️✍️ कूटरचित दस्तावेज बना 20 लाख रुपए हड़पने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज
वाराणसी। फर्जी इकरारनामा तैयार कर लाखों की धोखाधड़ी करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी व रंगदारी मांगने के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी शेख अजदर हुसैन (निवासी: माँ वैष्णो नगर कॉलोनी, मण्डुवाडीह) की जमानत अर्जी को अपराध की गंभीरता देखते हुए निरस्त कर दिया है। ""अदालत में वादी की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, विनोद यादव और प्रशांत पाण्डेय ने जमानत का पुरजोर विरोध किया"" क्या है पूरा मामला? अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़ित हामिद खान ने थाना रामनगर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि वर्ष 2018 में आरोपी शेख अजदर हुसैन ने एक जमीन को अपना बताकर हामिद खान और उनके सहयोगी दिनेश गुप्ता के साथ नोटरीयल एग्रीमेंट किया था। इस सौदे के एवज में हामिद ने अलग-अलग किस्तों में कुल 20 लाख रुपये बैंक और नकद माध्यम से आरोपी को दिए। बाद में खुलासा हुआ कि जिस जमीन का एग्रीमेंट किया गया था, वह आरोपी की थी ही नहीं। आरोपी ने फर्जी और कूटरचित (Forged) दस्तावेज तैयार कर इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। पैसे मांगने पर म...