✍️✍️ महालीय माई मंदिर चोरी प्रकरण में आरोपी को जमानत
वाराणसी। विशेष न्यायालय (गैंगस्टर एक्ट) के न्यायाधीश सुशील कुमार खरवार की अदालत ने थाना सारनाथ में दर्ज मंदिर चोरी से जुड़े एक मामले में आरोपी सागर सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। आरोपी की ओर से दायर जमानत प्रार्थना पत्र को सुनवाई के बाद अदालत ने स्वीकार कर लिया। ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता रामेंद्र विक्रम सिंह, सुधीर कुमार सिंह व आयुष सिंह ने पक्ष रखा"" 👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा घनश्याम पांडेय ने थाना सारनाथ में तहरीर देकर बताया कि वह ग्राम बरईपुर स्थित महालीय माई मंदिर के पुजारी हैं। आरोप है कि 14/15 दिसंबर 2025 की रात अज्ञात चोरों ने मंदिर की दान पेटी तोड़कर मुकुट, चेहरा सहित अन्य सामान चोरी कर लिया। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध बीएनएस की धारा 305ए, 331(4) के तहत मुकदमा दर्ज किया था।