✍️ फोर्जरी दस्तावेज के मामले में आरोपी को मिली अग्रिम जमानत


👉 ""बचाव पक्ष की ओर से विद्वान व वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने पक्ष रखा""       

वाराणसी:- न्यायालय अपर सत्र (प्रथम) के न्यायाधीश संजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने फर्जी दस्तावेज के मामले में कुमुद राय पत्नी राजीव कुमार राय निवासी हरैया जनपद आजमगढ़ की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। आरोपी के द्वारा न्यायालय के समक्ष एक-एक लाख का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू दाखिल करने व शर्तो के अधीन की वह दौरान विवेचना पुलिस को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी, वह साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी तथा साक्षीगण को भयभीत या प्रवाहित नहीं करेगी, विवेचना के द्वारा आहूत किए जाने पर उसके समक्ष उपस्थित होगी, विवेचना अवधि में न्यायालय अथवा विवेचक की पूर्व अनुमति के प्रदेश से बाहर नहीं जाएगी शर्त मानने पर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र की मंजूर कर ली।।       

👉अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी डा 0 प्रदीप कुमार , संयुक्त शिक्षा निदेशक , वाराणसी मण्डल , वाराणसी द्वारा थाना प्रभारी केण्ट वाराणसी को संबोधित तहरीर प्रस्तुत करके इस आशय की प्रथम सूचना  रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि शासनादेश संख्या 852 / पन्द्रह / 2 / 2015 / 34 ( 100 ) / 11 दिनांक 11 अगस्त 2015 के निर्देशानुसार शिक्षा निदेशक ( मा ० ) लखनऊ के पत्राक सा 0 ( 1 ) शि ० / 3765/ 84 / 15 / 16 दिनांक 21-8-2015 ( संलग्न ) के अनुपालन में अवगत कराया जाना है की राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक वेतनकम पुरूष / महिला शाखा में नियुक्ति / चयन हेतु आवेदकगण / अभ्यर्थियों द्वारा अपने स्नातक ( बी.ए. / बी एस सी . / शास्त्री ) तथा बी.एड. के अंकपत्र प्रस्तुत किये गये । प्राप्त कराये गये अंकपत्रों का सत्यापन विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा संबंधित महाविद्यालय / विश्वविद्यालय से कराये गये जो फर्जी / गलत पाये गये । उक्त के आधार पर थाना कैण्ट पर दिनांक 09--09-2015 को समय 12.40 बजे मु 0 अ 0 सं 0 532 / 2015 धारा 419 , 420 , 467 , 468 , 471 भा 0 द 0 सं 0 के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया ।

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