✍️दुष्कर्मी को बीस साल की कड़ी कैद
वाराणसी :- छ: साल की मासूम बच्ची से रेप के सवा साल पुराने मामले में आरोपी करिया बनवासी को अदालत ने मंगलवार को दोषी पाया। करिया को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ की अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास से दंडित करने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने दुष्कर्मी करिया को 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा से भी दंडित किया है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के तौर पर देने का आदेश अदालत ने दिया है।
👉आजमगढ़ जिले के देवगांव थाना अंतर्गत ऊंचेगांव निवासी 52 वर्षीय करिया मार्च 2020 में चोलापुर क्षेत्र के एक गांव में अपनी रिश्तेदारी में आया था। डीजीसी आलोक चंद्र शुक्ला और एडीजीसी ज्योति शंकर उपध्याय के अनुसार पीड़िता के मां-बाप ईंट-भट्ठे पर काम करते थे। 4 मार्च 2020 को पीड़िता के मां-बाप बलुआ घाट स्थित ईंट भट्ठे पर काम करने चले गए थे और उनकी मासूम बच्ची घर पर अकेली थी। मासूम बच्ची को घर में अकेली देख करिया की नीयत खराब हुई और उसने वारदात को अंजाम दे दिया। शाम के समय काम से खाली होकर जब पिडीता के मां-बाप घर आए तो मासूम भीषण दर्द से परेशान थी। डर के मारे पहले तो वह कुछ बता ही नहीं रही थी लेकिन फिर उसने मां-बाप को आपबीती सुनाई। इस पर उसके मां-बाप उसे लेकर चोलापुर थाने गए तो पुलिस ने करिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने पीड़िता, वादी व डॉक्टर समेत 5 गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर करिया को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई।
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