✍️ रामनगर के आरोपी की जमानत मंजूर

 


👉""बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति,संजय कुमार विश्वकर्मा  व शैलेंद्र केसरी ने पक्ष रखा""

वाराणसी:- प्रभारी सत्र न्यायाधीश वाराणसी की अदालत ने छेड़छाड़ के आरोप में रामनगर निवासी आरोपित सुदर्शन यादव पुत्र विश्वनाथ प्रसाद की जमानत याचिका मंजूर करते हुए उसे 30-30 हजार के दो जमानत बंद पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, शैलेंद्र केसरी व संजय कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा।

 अभियोजन के अनुसार वादी आशा तारा फाउंडेशन का डायरेक्टर है 18 मई को 7:30 बजे उसका छोटा भाई रोशन रेखा जी के साथ गाड़ी से राहत कोष में दवा देने जा रहा था। रास्ते में सुभाष यादव अपने 10 साथियों के साथ गाड़ी रोक कर उसकी चाभी निकाल कर फेंक दिए और साथ में एनजीओ की मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ अश्लील हरकत करने लगे। जब उसने उन लोगों को मना किया तो उन्होंने रोशन के साथ मारपीट शुरू कर दी। सूचना पाकर जब वादी वहां पहुंचा दो उसे भी लाठी-डंडे तथा धारदार हथियार से आरोपियों द्वारा पीटा गया।

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