✍️स्वास्थ्य विभाग लिपिक को नहीं मिली अग्रिम जमानत,आय से अधिक संपत्ति का मामला
वाराणसी:- आय से अधिक संपत्ति मामले में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अवनीश गौतम की अदालत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुबहड बलिया के कनिष्ठ लिपिक कृष्ण मोहन श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत याचिका नामंजूर कर दी। जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव सिन्हा ने करते हुए बताया कि वादी मुकदमा निरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी रामसागर द्वारा आरोपी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराते हुए कहा गया कि अनुसूची गृह गोपन अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त पत्र के माध्यम से श्री कृष्ण मोहन श्रीवास्तव कनिष्ठ लिपिक समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुबहड बलिया के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की विशेष जांच इस संगठन को दी गई। संगठन की जांच में पाया गया कि कृष्ण मोहन श्रीवास्तव द्वारा कुल 4719581 रुपए अब तक खर्च किया गया है जो कि आरोपी के वैध आय के स्रोत के सापेक्ष 1850376 अधिक है और आरोपी इस विषय में समाधानप्रद रूप से हिसाब नहीं दे सका। न्यायालय ने इस मामले को गंभीर प्रकृति का पाते हुए आरोपी द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत याचिका नामंजूर कर दिया।
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