✍️भैस चराने में हुई मारपीट से मौत पर अभियुक्तों को 5 वर्ष का सश्रम कारावास
वाराणसी: अपर सत्र न्यायाधीश (पंचम) मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने भैंस चराने के मामूली विवाद में एक व्यक्ति की लाठी डंडे के चोट से पैर में संक्रमण से हुई अनिछित हत्या के मामले में दो अभियुक्तों लालता यादव व प्रदीप पाल थाना शिवपुर को दोषी पाते हुए 5 वर्ष की कड़ी कैद और 6-6 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने इस राशि की आधा मृतक आश्रित को देने का आदेश दिया है।एडीजीसी ओंकार नाथ तिवारी व वादी अधिवक्ता संजय चौबे के मुताबिक,शिवपुर थाना क्षेत्र के पिसौर गांव में 7 अगस्त 2016 को दिन में भैस चराने में हुए विवाद को लेकर दोनों अभियुक्तों ने लोकनाथ पाल को बुरी तरफ से लाठी डंडे से मारा पीटा गया था। लोकनाथ ने इसकी प्राथिमिकी शिवपुर थाने में दर्ज कराई थी। पैर में आई चोट से संक्रमण के कारण 16 अगस्त को उसकी मौत हो गई थी। इसी मामले में गैर इरादतन हत्या के आरोप में अभियुक्तों को कोर्ट ने दोषी पाया और सजा सुना दी।
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