✍️ हिंदू वाहिनी के जिलाध्यक्ष अम्बरीश सिंह भोला व उनके भाई पर जानलेवा हमला करने के मामले में तीन आरोपी बरी
वाराणसी: हिंदू वाहिनी के जिलाध्यक्ष अम्बरीश सिंह भोला व उनके भाई पर जानलेवा हमला करने के मामले में तीन आरोपी को राहत मिल गयी। अपर जिला जज (पंचम) मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने मुकदमें के विचारण के दौरान आरोप सिध्द न होने पर चेतगंज निवासी विशाल वर्मा, बेनियाबाग, चौक निवासी राजकुमार गुप्ता व बड़ी पियरी चौक निवासी अनिल कुमार जायसवाल को आरोप सिध्द न होने पर संदेह का लाभ देतें हुए दोष मुक्त कर दिया।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व अभिषेक श्रीवास्तव पंकज ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के हिंदू वाहिनी के जिलाध्यक्ष अम्बरीश सिंह भोला के भाई जयप्रकाश सिंह ने चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 21 फरवरी 2019 को रात्री करीब 11 बजे वह अपने दरवाज़े पर खड़ा था। उसी दौरान एक स्कूटी पर सवार तीन लोग उसके घर के पास पहुंचे और फायरिंग करने लगे। किसी तरह वह और उसका भाई अम्बरीश सिंह भोला जान बचाकर घर के अंदर भागे। गोली की आवाज़ सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो हमलावर वहां से भाग निकले। वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना रिकार्ड हो गयी। इस मामले में विवेचना के दौरान तीनों आरोपितों का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। अदालत ने विचारण के दौरान दस गवाहों को परीक्षित कराया गया। अदालत ने गवाहो के बयान व साक्षो के अवलोकन के बाद तीनों आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया।
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