✍️ गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में मिली अग्रिम जमानत

वाराणसी: प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश देव कांत शुक्ला की अदालत में अभियुक्त सूरज राजभर पुत्र अजय राजभर निवासी कोनिया थाना आदमपुर वाराणसी को गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में अग्रिम जमानत दे दी।
बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता संजय साहनी व जमाल अंसारी ने पक्ष रखा
अभियोजन कथानक के अनुसार, वादी मुकदमा शमशेर यादव द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर थाना आदमपुर में प्राथमिकी दर्ज की गयी कि वादी के लड़के मोनू यादव का जो दवा लेने अमर मेडीकल गया था तो विपक्षी संगम राय तथा उसके साथी तीन अज्ञात व्यक्ति पूर्व मे गाड़ी भिड़ जाने के विवाद को लेकर वादी के बेटे को बुरी तरह से मारे पीटे और गाली गौलज तथा जान से मारने की धमकी दिये। मारपीट से उसके बेटे को गम्भीर चोट आई है जिसे एस.एस.पी.जी. कबीर चौरा वाराणसी ले गया था। जहाँ वादी के लडके को बीएचयू ट्रामा सेन्टर रेफर कर दिया गया था। जहाँ पर उसके बेटे का इलाज बीएचयू ट्रामा सेन्टर में चल रहा है। जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। दौरान विवेचना मेडिकल रिपोर्ट व बयान डाक्टर के आधार पर प्रकरण में धारा-308 भा०द०सं० की बढ़ोत्तरी की गयी।

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