✍️ दंपति समेत छह को नहीं मिली अग्रिम जमानत,धोखाधड़ी का मामले

वाराणसी: धोखाधड़ी व कूटरचना करते हुए जमीन का बैनामा करा लेने के मामले में आरोपितों को राहत नहीं मिली। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने चौबेपुर निवासी ओमप्रकाश सेठ, उसकी पत्नी गीता देवी, मुंबई निवासीगण रमाशंकर, उमाशंकर, पाण्डेयपुर निवासी प्रेमचंद सोनी व चौबेपुर निवासी विजय सेठ की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
 अदालत में वादी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव व सौरभ यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी ने चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके चचेरे भाइयों को बंटवारे में 391.4 वर्गफीट जमीन मिला था। जबकि पड़ोस में रहने वाले ओमप्रकाश सेठ द्वारा अपनी पत्नी गीता देवी के नाम से एक षडयन्त्र के तहत प्रार्थी के चचेरे भाई रमाशंकर व उमाशंकर द्वारा उनके अंश से ज्यादा का 884 वर्गफीट का बैनामा 22 मार्च 2022 को एक कूटरचित, कपटपूर्वक एवं छल द्वारा जाली व फर्जी दस्तावेज तैयार करा लिया। जिसमें इनके सहयोगी गवाहान प्रेमचन्द्र सोनी एवं विजय कुमार सेठ का पूर्ण सहभागिता रही है। इसकी जानकारी जब वादी को हुई तो उसने विरोध किया। इस पर सभी आरोपितों ने उसको किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने पर गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे।

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