✍️✍️ फर्जी जमानतदार देने के मामले में दो महिला आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
पीड़ित पक्ष की तरफ से अधिवक्ता अवनीश राय ,अनुराग पांडेय व राजन कुमार मांझी ने पक्ष रखा।
वाराणसी: सहायक पुलिस आयुक्त/कार्यपालक मजिस्ट्रेट कमिश्नरेट वाराणसी के न्यायालय में दिनांक 8/9/22 को आरोपियों ने फर्जी जमानत प्रस्तुत किया था, जिसके सत्यापन हेतु पीड़ित पक्ष के प्रार्थनापत्र पर सहायक पुलिस आयुक्त ने थाना लालपुर/ पांडेयपुर, चोलापुर ,जैतपुरा,कैंट व थाना कछवा मिर्जापुर से कराया था, जिसमे पांच जमानतदार फर्जी पाये गये थे। आरोपियों द्वारा फर्जी व कूटरचित दस्तावेज के आधार पर फर्जी लोगो को जमानतदार के रूप में प्रस्तुत किया गया था, उक्त सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन डीसीपी वरुणा के आदेशानुसार थाना कैंट में मुकदमा अपराध संख्या 547 सन 2022 धारा 419,420,467,468,471 दर्ज हुआ था।। इसी मुकदमे फर्जी जमानत प्रस्तुत करने के आरोपियों/सूत्रधार दो अभियुक्तागण शिला देवी, राजकुमारी की जमानत प्रार्थना पत्र प्रभारी जिला जज देवकांत शुक्ला की अदालत द्वारा अपराध की प्रकृति व गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये निरस्त कर दिया,वादी की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता तथा पीड़ित पक्ष की तरफ से अधिवक्ता अवनीश राय ,अनुराग पांडेय व राजन कुमार मांझी ने पक्ष रखा।
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