✍️✍️ भाजपा नेता का मामला, कोर्ट ने दिया अंतरिम जमानत
""नियमित जमानत के लिए 1 नवम्बर की तिथि नियत की है""
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, अजय पाल व बृजेश सोनकर ने पक्ष रखा।
वाराणसी: मारपीट कर लूट करने के मामले में भाजपा नेता समेत दो आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) रश्मि नंदा की अदालत ने लेढुवाई मिर्जामुराद निवासी सेवापुरी मंडल के भाजपा मंडल अध्यक्ष यतीश तिवारी उर्फ गुड्डू व शाश्वत तिवारी उर्फ हैप्पी उर्फ ऐश्वर्य को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही नियमित जमानत के लिए 1 नवम्बर की तिथि नियत की है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, अजय पाल व बृजेश सोनकर ने पक्ष रखा।
👉 प्रकरण के अनुसार वादी अमृत लाल ने कोर्ट के आदेश के बाद मिर्जामुराद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। 25 अगस्त 2021 को सुबह 7 बजे वादी लालपुर चट्टी के स्थित एक कदम के पेड के पास खड़ा था। उसी समय विपक्षीगण पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर लाठी-डंडे से मारने-पीटने लगे और ग्यारह सौ रूपये व मोबाइल छीन लिया और जान से मारने की धमकी देकर चले गये। वादी की पत्नी व अन्य लोगों के बिच बचाव किया। इस बात की जानकारी थाने पर दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नही हुई तो वादी ने न्यायालय की शरण ली।
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