✍️✍️ रेलवे की नकली टिकट रखने व यात्रियों और रेलवे विभाग को धोखा देने का मामला, कोर्ट ने किया दोषमुक्त
बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह व सत्य प्रकाश ने पक्ष रखा।
वाराणसी: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर रेलवे) आकाश वर्मा की अदालत ने अभियुक्तगण किशोरी लाल निवासी थाना आलमबाग, लखनऊ व वफात उल्ला निवासी थाना सैनी, इलाहाबाद को रेलवे की नकली टिकट रखने व यात्रियों और रेलवे विभाग को धोखा देने के मामले में दोष मुक्त कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह व सत्य प्रकाश ने पक्ष रखा।
👉प्रकरण के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना जीआरपी कैंट में दिनांक 18.08.1991 को अंतर्गत थाना आलमबाग जनपद लखनऊ में स्थान मुन्ना होटल के पास पान की गुमटी में पुलिस बल द्वारा पकड़े गए व्यक्तियों के पास से रेलवे की नकली टिकट बरामद हुई,जिसे रखने का कोई उपयुक्त कारण उसने नहीं बता पाया, यात्रियों और रेल विभाग को धोखा देने के इरादे से उक्त व्यक्तियों ने टिकट पास रखी थी। उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना जीआरपी कैंट में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
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