✍️✍️ बुलेट चोरी का मामला, अभियुक्त को मिली जमानत

 

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह, राहुल राज व विकास चौहान ने पक्ष रखा

वाराणसी: प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार (पंचम) की अदालत ने थाना जैतपुरा में पंजीकृत गाड़ी चोरी के मामले में अभियुक्त दीपक कुमार सिंह पुत्र विनोद कुमार सिंह निवासी दीनदयालपुर नक्खी घाट थाना सारनाथ जिला वाराणसी को जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह, राहुल राज व विकास चौहान ने पक्ष रखा। 

👉 प्रकरण के अनुसार वादी रहीश अहमद मुहल्ला अमरपुर बटलोहिया, थाना जैतपुरा, वाराणसी का रहने वाला है। उसने अपनी बुलेट मोटरसाइकिल घर के बाहर ताला लाक करके खड़ी की थी। उसकी मोटरसाइकिल सं० यू०पी० 65 ई यू 5332 दिनांक 11/12.12.2023 को रात लगभग 1.30-2.00 बजे के बीच चोरी हो गयी। सी०सीटी०वी० से पता चला कि रात लगभग 1.30 बजे दो चोर एक्टिवा स्कूटर से आये और उसकी बुलेट मोटरसाइकिल का ताला तोड़कर चोरी कर ले गये। दौरान विवेचना मुखबिर की सूचना पर पुलिस बल द्वारा अभियुक्त को एक अन्य अभियुक्त के साथ दिनांक 04.01.2024 को गिरफ्‌तार किया गया तथा उनके कब्जे से 06 अदद बुलेट मोटरसाइकिल व एक स्कूटी की बरामदगी की गयी।

👉अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अदालत में तर्क दिया गया की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है। उसे मिथ्या व मनगढंत कथानक के आधार पर आरोपित किया गया है। अभियुक्त की गाड़ी सरैया चौकी इंचार्ज बताने वाले इंस्पेक्टर से टच हो जाने पर कहासुनी हुई थी जिसके कारण उसे झूठा फंसाया गया है। उसे दिनांक 03.01.2024 को शाम 7.00 बजे पुलिस वाले घर से उठा ले गये। वह दिनांक 05.01.2024 से जिला कारागार में निरूद्ध है। वह निर्दोष है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

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