✍️✍️ कॉलेज छात्रा से छेड़छाड़,गाली गलौज व जान से मारने की धमकी के मामले में आरोपी को मिली अग्रिम जमानत
वाराणसी: प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम की अदालत ने थाना चौक में दर्ज मु.अ.सं. 93/2022 अन्तर्गत धारा 354,504,506,323, 354डी IPC कॉलेज की छात्रा से छेड़छाड़, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी के मामले में अभियुक्त पिंटू भारद्वाज पुत्र सुभाष भारद्वाज निवासी चौखंभा थाना चौक जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता बागेश कुमार श्रीवास्तव व दीपक श्रीवास्तव ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन कथानक के अनुसार श्रवण कुमार गुप्ता की पुत्री जो कॉलेज में प्रथम वर्ष की छात्रा है, को मोहल्ले का रहने वाला पिंटू भारद्वाज आए दिन उसे छेड़ता है, गाली गलौज देता है और जान से मारने की धमकी देता है और कहता है की यदि किसी को बताया तो जान से मार देगे ।
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