✍️✍️ गिरोहबंद एव समाज विरोधी क्रियाकलाप के मामले में एनबीडब्ल्यू जारी आरोपी को मिली जमानत


वाराणसी: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश देव कांत शुक्ला की अदालत ने थाना आदमपुर में दर्ज मु.अ.सं. 252/2005 अंतर्गत धारा-3 (1) उ० प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी कियाकलाप के मामले में जारी एनबीडब्ल्यू पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त जितेन्द्र पांडेय पुत्र सुरेश पांडेय निवासी कटुवापुरा थाना कोतवाली जिला-वाराणसी को जमानत दे दी।

""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता संतोष मिश्रा एवं विनोद कुमार ने पक्ष रखा""

👉अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त रोड एक्सीडेन्ट में घायल हो जाने के कारण कई माह तक अस्पताल में भर्ती रहा जिसके कारण वह अपने पूर्व अधिवक्ता को सूचना नहीं दे सका और दिनांक 28.02. 2024 को उसके विरूद्ध एन० बी० डबलू का आदेश पारित हो गया। अभियुक्त गिरफ्तार होकर जिला कारागार में दिनांक 18.03.2024 से निरूद्ध है। आवेदक मजदूरी करने वाला व्यक्ति है।

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