✍️✍️ मंडुआडीह थाना: कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश


वाराणसी: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साकेत मिश्रा की अदालत ने वादी संजय कुमार की ओर से अधिवक्ता अनुज गौड़ व अखिलेश चंद्रा के जरिए दिये गये प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 156(3) के मामले मे प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए थानाध्यक्ष मंडुआडीह को आदेशित किया की प्रार्थना पत्र मे वर्णित घटना के संबंध मे समुचित धाराओं मे प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करे। 

""वादी की ओर से प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 156(3) अधिवक्ता अनुज गौड़ व अखिलेश चंद्रा के जरिए माननीय न्यायालय में दाख़िल किया गया ""

👉 संक्षेप में प्रार्थना-पत्र का कथानक यह है यह कि प्रार्थी का पुत्र रोहन चौधरी ने विपक्षीगण कमलेन्द्र कुमार, राहुल कुमार पुत्रगण खेटू राम व सत्यम राय पुत्र मंनर राय अभय उर्फ सोनू यादव पुत्र प्रभू यादव व करिश्मा पुत्री खेटू राम, रींकू सिंह पुत्र अज्ञात उपरोक्त अभियुक्तगण बड़े पैमाने पर सूद पर पैसा चलाने तथा गाजा का सप्लाई व ऑन लाईन गेम आदि का अवैध धंधा करते व करवाते है. प्रार्थी का पुत्र रोहन को अपने चुंगल में फंसाकर ऑफ लाइन गेम खलने के लिए कई बार में अभियुक्तगण द्वारा लगभग 7 लाख रूपये 25 प्रतिशत व्याज की दर से दिये थे। प्रार्थी के पुत्र से उक्त दिये गये व्याज के मूलधन से तीनगुना धनराशि की वसूली कर चुके है। अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थी के पुत्र से चेक युक साईन कराकर तथा सादे स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर कराकर अपने पास रख लिख गया है। अभियुक्तगण के द्वारा प्रार्थी के पुत्र से अभी भी सात लाख पचास हजार रुपये की मांग की जा रही है। प्रार्थी के पुत्र द्वारा देने से मना करने पर प्रार्थी के पुत्र को बुरी तरीके से मारा-पीटा गया तथा जेल भेजवाने की धमकी उक्त विपक्षीगण द्वारा दिया आ रहा है। प्रार्थी के पुत्र ने अभी तक अभियुक्तगण को लगभग 16,23,000 रूपये ऑन लाइन व लगभग 3 लाख रुपये नगद भिन्न-भिन्न तिथियों में दे चुका है। इस प्रकार अभियुक्तगण के द्वारा प्रार्थी के पुत्र द्वारा 7 लाख रुपये के बदले आन लाईन लगभग 12,50,000 रुपये व 3 लाख रुपये नगद यानि कुल लगभग 19,23,000 रुपये अभी तक दे चुका है। अभियुक्तगण अभी भी 7,50,000 रुपये प्रार्थी के पुत्र से व्याज के लिए दबाव बना रहे है तथा रुपये न देने पर प्रार्थी के परिवार व उसके पुत्र को जान से मारने की धमकी उपरोक्त विपक्षीगण द्वारा दिया जा रहा है। अभियुक्तगण दिनांक 2.6-1-2024 को समय लगभग 6 बजे शाम को अवैध असलहा लेकर अचानक प्रार्थी के घर में घूस आये और प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार वालों को मां-बहन की भद्दी-भद्दी गालयां देते हुए रूपये की मांग करने लगे, जिसपर प्रार्थी द्वारा विरोध करने पर अवैध असलहे दिखाते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। काफी शोर-गुल होने पर आस- पास के लोग इक‌ट्ठा हो गये और बीच बचाव किये, जिससे प्रार्थी की जान बच सकी। प्राथी द्वारा जब उपरोक्त घटना की शिकायत जरिए डाक दिनांक-05.02.2024 को कई पुलिस अधिकारियों के यहां दिया गया, लेकिन उपरोक्त अभियुक्तगण के खिलाफ कोई कार्यवाही नही किया जा रहा है. जिससे उपरोक्त विपक्षीगण का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। उक्त घटना से प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार काफी भयभीत है

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