✍️✍️ दहेज प्रताड़ना व अन्य धाराओं में अभियुक्त दोषमुक्त

 

बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया ने पक्ष रखा

वाराणसी:अपर सत्र न्यायालय/ फास्ट ट्रैक कोर्ट (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) के न्यायाधीश अवधेश कुमार द्वितीय की अदालत ने थाना शिवपुर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 349 सन 2015 अंतर्गत धारा 498ए, 504, 506, 419, 420, 328 भा.दं.सं व धारा 3/4 डीपी एक्ट में अभियुक्त आशुतोष कुमार सिंह पुत्र सूर्यभान सिंह निवासी सिविल लाइन थाना कोतवाली जिला फतेहपुर को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से दोष मुक्त कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया ने पक्ष रखा।

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