✍️✍️ जानलेवा हमले के आरोपीगण को चार्ज शीट के उपरांत मिली अग्रिम जमानत

 

 वाराणसी: जनपद न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने जानलेवा हमले के मामले मे चार्ज सीट के उपरांत अर्दली बाजार निवासी आरोपीगण मोहम्मद जीशान उर्फ रिंकू तथा मोहम्मद बसर उर्फ बंटी द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उन्हे दस दिन के भीतर अवर न्यायालय में 50-50 हजार के दो जमानत बंध पत्र प्रस्तुत करने का आदेश देते हुए मामले के विचारण तक अग्रिम जमानत दे दिया।

 ""आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि प्रकाश श्रीवास्तव व संजय कुमार पटेल ने पक्ष रखा""

👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा मोहसीन खान की सारा कम्युनिकेशन नाम की दुकान है। 23 अप्रैल 2024 की शाम के समय करीब 6.30 बजे वह दुकान पर था तभी मोहम्मद एहसान (बाबू) दुकान पर आया और मोबाइल का रिचार्ज कराया। उस समय वहाँ पर वादी के बड़े भाई नसीम खान भी मौजूद थे। वादी ने रिचार्ज मोबाइल का पैसा बकाया माँगा जो कि बहुत समय से बाकी था। एहसान (बाबू) ने पैसा देने से इन्कार किया और मा बहन की गंदी गाली देकर वादी के भाई को बीच से फाड़ देने की धमकी दी तभी वादी और उसके भाई दुकान से बाहर निकले और गाली देने से मना किये तो हाथापाई करने लगा और जाना जा मारने की धमकी देते हुए भाग गया। थोड़ी देर बाद मोहम्मद एहसान (बाबू लोह की राड लेकर अपने बड़े भाई बसर (बंटी) और जीशान (रिंकू) जिसका उठना बैठना माफिया के साथ है वहीं आकर बोले पैसा लोगे इतना बोलकर मोहम्मद एहसान ने वादी के सिर पर बुरी तरह से प्रहार किया जो कि जानलेवा था जिससे वादी को गंभीर चोट आयी और वह गिर गया फिर भी वे लोग मारते रहे जिससे वह बेहोश हो गया। लोगों ने बीच बचाव किया जिससे उसकी जान बच गई। आनन फानन मे वादी को घायल अवस्था में दीनदयाल अस्पताल ले जाया गया क्या जहां से बी0एच0यू0 रेफर किया गया। वादी की तहरीर पर थाना कैंट में आरोपीगणों के विरुद्ध 323,504,506,308 आईपीसी में मुकदमा दर्ज हुआ और उपरांत विवेचना आरोप पत्र_ माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।





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