✍️✍️ कैंटोमेंट स्थित होटल में चोरी का मामला, अभियूक्त की जमानत मंजूर

 

वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रवींद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने थाना कैंट में दर्ज कैंटोमेंट स्थित होटल में चोरी के एक मामले में अभियुक्त अजमत खान पुत्र इसाक खान निवासी बड़ी पियरी थाना चौक की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता जुनैद जाफरी, सैय्यद असद व आयुष चंद्र राजपूत ने पक्ष रखा""

 👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की ओर से एक लिखित तहरीर थाना प्रभारी कैंट को इस से आशय दिया है कि उसके होटल रमाडा प्लाजा व जेएचवी माल स्थित कैण्टोमट, वाराणसी में जनवरी, 2022 से स्वीपर के पद पर अजमत खान नाम का व्यक्ति कार्यरत था। दिनांक 01.09.2024 को सुबह लगभग 6:27 बजे वह होटल के एडमिन बिल्डिंग के बेसमेंट में गया और चोरी करने की नियत से यहां के स्टोर का ताला तोड दिया जिसके बाद वहां पर लगे CCTV कैमरे को भी तोड़ दिया। यह सब वहां पर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है जिसकी फुटेज (तीन वीडियो क्लिप) पेन ड्राइव में इस प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। ताला तोड़ने के बाद यह अन्दर के कमरे में घुसा और यहां लगे CCTV कैमरा में रिकॉर्ड हुआ कि यह एक बोरे में होटल का कीमती सामान जिसमें बर्तन को भर रहा है। उसके बाद उसने वह बोरा गायब कर दिया। मुझे यह बात दिनांक 03.09.2024 को पता लगी जब तोड़े हुए कैमरे की रिकॉर्डिग नहीं हो रही थी। अजमत खान को पकड़ने के बाद उसने बताया कि परचेस ऑफिस में कार्यरत अजमत खान पुत्र मो इंशाक खान, निवासी बड़ी पियरी, चौक, वाराणसी उससे चोरी करवाता था। अजमत खान के कहने पर उसने CCTV कैमरा तोड़ा और नाले में फेंक दिया। चोरी किये गए सामान को वह अजमत खान अपने कुडे की गाड़ी पर लादकर होटल परिसर के बाहर देता था अपनी सफेद रंग की हौंडा एक्टिवा स्कूटी पर रखकर ले जाता था। इसके पहले भी उसने होटल से तीन बार और चोरी करने की बात को स्वीकार किया है और प्रत्येक बार अजमत खान के कहने पर चोरी किया और उसे होटल परिसर के बाहर सामान दे दिया। अजमत खान का नाम लेने का होटल वीडियो (तीन वीडियो क्लिप) इस प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। जाँच कराने पर पता चला कि अब तक लाखों रुपये का सामान चोरी हो चुका है। अंजमत खान अपने मोबाइल में सभी वोइस कॉल को रिकार्ड करता था जिसको जांच करने पर पता लगा। कि पिछले कुछ दिनों वाइस कॉल रिकार्डिंग उसके मोबाइल में अभी भी है। अजमत मेरी कंपनी में जनवरी, 2010 से परचेस और स्टोर का काम देखता था जिसने सभी प्रकार के सप्लायरों के बिल का भुगतान अजमत खान ही करवाता था। उस प्रकार उसने मेरे कंपनी की लाखो रुपये की हानि पहुंचाई है। उसके ऊपर भरोसा करके मैंने होटल की पर्चेसिंग और स्टोर का काम दिया था। अजमत खान ने कम्पनी के साथ चोरी, डकैती और धोखा देकर विश्वासघात किया है। उसके द्वारा किया और करवाया गया कृत गिरोहबन्द तरीके से किया गया है जिसकी जाँच कराना आवश्यक है। अजमत खान ने चोरी किये गए सामान को कहाँ रखा है इसको बरामद करना आवश्यक है। उपरोक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।

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