✍️✍️ हत्या के प्रयास का मामला, जमानत अर्जी निरस्त
वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पाण्डेय की अदालत ने थाना चौबेपुर में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में मुस्तफाबाद, नई कोट, थाना चौबेपुर निवासी अभियुक्त शुभम यादव पुत्र मटरू यादव कि ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान ने किया""
👉 अभियोजन के अनुसार दिनांक 16-06-2024 को समय करीब 9.30 बजे रात्रि में वादी मुकदमा महेन्द्र मिश्रा का पुत्र शिवम मिश्रा अपनी मोटरसाइकिल से गौरा बाजार से दवा लेकर अपने घर वापस आ रहा था। रास्ते में चांदपुर में अवस्थित मां शीतला माता मंदिर के पास पुरानी रंजिश को लेकर सुनील यादव उर्फ लोहा यादव,शुभम यादव, लाखू यादव व मटरू यादव वादी के पुत्र को मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए लाठी डंडे व धारदार हथियार से बुरी तरह मारे पीटे। विपक्षी सुनील यादव उर्फ लोहा यादव, वादी के पुत्र के सिर पर पिस्टल के बट से मारा। विपक्षीगण मोटरसाइकिल को भी पीटपीटकर क्षतिग्रस्त कर दिये। जाते समय विपक्षीगण जान से मारने की धमकी भी दिये।
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