✍️✍️ बहुचर्चित भेलूपुर प्रकरण, अभियुक्त कि अग्रिम जमानत मंजूर

वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय/ एफटीसी (14वां वित्त आयोग) के न्यायाधीश मनोज कुमार द्वितीय की अदालत ने थाना भेलूपुर में दर्ज आपराधिक षड्यंत्र के तहत पोस्टमार्टम के दौरान शव से गहने चोरी कर बदल दिए जाने के मामले में अभियुक्त सुरेश लाल पुत्र लक्ष्मण निवासी ग्राम व पोस्ट भभौरा थाना चकिया जिला चंदौली की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता संदीप कुमार व देवर्षि सिंह ने पक्ष रखा""

👉 बता दें कि प्रकरण भेलूपुर थाना क्षेत्र का है, तकिया गुमटी थाना टाउन सासाराम जिला सासाराम बिहार की नीट की तैयारी करने वाली 17 वर्षीय एक छात्रा वाराणसी स्थित थाना भेलूपुर क्षेत्र के जवाहर नगर एक्सटेंशन में स्थित रामेश्वर हॉस्टल में अपने छात्रावास के कमरे में मृत पाई गई थी। जिसका पोस्टमार्टम शिवपुर वाराणसी में करवाया गया था, जहां मृतिका के शव से गहने चोरी कर नकली गहने बदल दिए जाने का मामला सामने आया, जिसके क्रम में थाना भेलूपुर वाराणसी में पुलिस के तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 70/2025 अंतर्गत धारा 315, 61(2), 318(4) व 319 (2) बीएनएस में पोस्टमार्टम हाउस में कार्यरत शम्स परवेज, सुरेश लाल व राजेश कुमार के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ। जिसमें एक अभियुक्त सुरेश लाल की अग्रिम जमानत माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ टी सी 14वां वित्त आयोग वाराणसी द्वारा स्वीकृत कि गई।

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