✍️✍️ ट्रक पर फर्जी नंबर लगाकर माल तस्करी के मामले में तीन आरोपीगण दोषमुक्त

वाराणसी: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक चौधरी की अदालत ने थाना मिर्जामुराद में दर्ज ट्रक पर फर्जी नंबर लगाकर माल तस्करी के एक मामले में आरोपीगण कैलाश नाथ यादव, राकेश सिंह उर्फ पप्पू व उदयभान सिंह (मृतक दौरान मुकदमा) को मुकदमा संख्या 393/2012, मु. अ. सं.197/1995 में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। 

""आरोपीगण कि ओर से अदालत में वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया ने पैरवी की""

👉 संक्षेप में अभियोजन के अनुसार दिनांक 13.11.1995 को समय करीब 21.30 बजे रात स्थान ग्राम चित्रसेनपुर जी. टी रोड होटल सभाजीत सिंह थाना मिर्जामुराद वाराणसी पर ट्रक पर फर्जी नम्बर लगाकर उसमें माल लोड करके माल को बेचने के लिए अभियुक्तगण जा रहे थे, होटल मालिक सभाजीत सिंह द्वारा बताया गया कि अभियुक्तगण वहां पर बैठे हैं, उन्हें पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो चारपाई पर बैठे व्यक्ति वहां से भागने लगे जिन्हें कुछ दूरी पर पकड़ लिया गया।

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