✍️✍️ देल्हना गांव की संपत्ति विवाद पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश


👉 ""वादीगण को मिली अस्थायी राहत, प्रतिवादीगण को जबरन कब्जे व हैंडपंप लगाने से रोका गया; वादीगण की तरफ से अनवर जमाल एडवोकेट एवं इजहार अहमद एडवोकेट ने पक्ष रखा""

वाराणसी — तहसील सदर अंतर्गत मौजा देल्हना स्थित आराजी नम्बर 78, 79 और 85 को लेकर चल रहे संपत्ति विवाद में सिविल जज (सी०डी०) वाराणसी की अदालत ने अहम आदेश जारी किया है। अदालत ने प्रतिवादी सेट नंबर 1 बालकिशुन एवं उसके लड़के मोहन को निर्देशित किया है कि वे वादग्रस्त भूमि पर यथास्थिति बनाए रखें और किसी भी प्रकार का जबरन कब्जा या हैंडपंप बोरिंग न करें।

👉 वादी रामबचन एवं अन्य ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि प्रतिवादीगण सेट नं० 1 दबंग किस्म के व्यक्ति हैं जो जबरन वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने और वहां हैण्ड पम्प बोर कराने की कोशिश कर रहे हैं। वादी पक्ष ने यह भी बताया कि प्रतिवादी सेट नंबर 1 पूर्व में दो बार (दिनांक 25.07.2025 और 27.07.2025) जबरन भूमि पर कब्जा एवं हैंडपंप बोरिंग करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वादीगण की तत्परता से असफल रहे।

👉 वादीगण ने राजस्व अभिलेखों, खतौनी और खसरा (कागज संख्या 10ग व 11ग) के माध्यम से यह प्रमाणित किया कि उक्त भूमि पर उनका वैध और शांतिपूर्ण कब्जा है, जबकि प्रतिवादी सेट नं० 1 का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है।

👉 वादी पक्ष की ओर से अधिवक्तागण अनवर जमाल एडवोकेट और इजहार अहमद एडवोकेट ने अदालत में जोरदार बहस की। 

👉 अदालत ने याचिका पर विचार करते हुए पाया कि प्रथम दृष्टया विवादित संपत्ति को सुरक्षित और संरक्षित रखा जाना आवश्यक है। इस आधार पर न्यायालय ने अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित किया कि सभी पक्ष आगामी सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखें।

👉 साथ ही अदालत ने यह स्पष्ट किया कि इस आदेश से वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि वादीगण द्वारा 6ग प्रार्थनापत्र की विधिक कार्यवाही में विलम्ब किया गया तो यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगा। प्रतिवादी सेट नंबर 1 को नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं, और अगली सुनवाई की तिथि 12 अगस्त 2025 तय की गई है।

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