✍️✍️ कोर्ट ने सिगरा के दरोगा और कांस्टेबल को किया तलब, 11 फरवरी को होना होगा पेश
जिला एवं सत्र न्यायालय, वाराणसी ने निष्पक्ष जांच और पुलिस जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सिगरा थाने में तैनात दरोगा पंकज पांडेय और माताकुंड चौकी के कांस्टेबल धीरेंद्र कुमार दीक्षित को तलब किया है। न्यायालय ने रशीद अख्तर द्वारा दाखिल आपराधिक रिवीजन को सुनवाई योग्य मानते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को 11 फरवरी 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।
अधिवक्ताओं की दलीलें रहीं निर्णायक
इस मामले में रशीद अख्तर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी एवं आशुतोष शुक्ला ने प्रभावशाली कानूनी पैरवी की। अधिवक्ताओं ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि विवेचना के दौरान पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध रही और जांच निष्पक्षता की कसौटी पर खरी नहीं उतरी। इन विधिक तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने मामले को गंभीर माना और रिवीजन स्वीकार कर ली।
क्या है मामला?
- आरोप: संबंधित पुलिसकर्मियों पर विवेचना में पक्षपात और लापरवाही बरतने का आरोप है।
- कोर्ट का रुख: प्राथमिक साक्ष्यों और विधिक प्रश्नों को देखते हुए कोर्ट ने विपक्षी पुलिसकर्मियों से जवाब तलब किया है।
- अगली कार्रवाई: 11 फरवरी को होने वाली सुनवाई में दोनों पुलिसकर्मियों को कोर्ट के सवालों का सामना करना होगा, जिससे इस प्रकरण की आगे की दिशा तय होगी।

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