हत्या करने के प्रयास के मामले में आरोपितों को मिली जमानत


वाराणसी
:- प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) के न्यायाधीश अशोक यादव की अदालत ने अपराध संख्या 39/2021 के अंतर्गत धारा 147,148,149,323,504,506,307 भा.द.स हत्या करनें के प्रयास के मामले में आरोपितो की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने कोतवाली थाने के शंकर यादव,अनिल यादव व मुन्नू यादव पुत्रगण केदारनाथ यादव निवासी दारानगर थाना कोतवाली को पचास-पचास हजार रुपये का ब्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू मजिस्ट्रेट के अधीन प्रस्तुत करनें पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता उमेश कुमार सेठ ने पक्ष रखा।


अभियोजन के अनुसार वादी मनोज यादव द्वारा थाना कोतवाली में तहरीर दी गई की वह वार्ड नंबर 74 दारानगर का पार्षद है उसके साथ उसका भाई कृष्णा यादव व सतीश यादव जो कि पूर्व महामंत्री हरीशचंद्र कॉलेज का रह चुका है,होली मिलन के कार्यक्रम के बाद अपने घर लौट रहे थे तभी अपराधिक किस्म के मुन्नू यादव व उसके पुत्र आकाश उर्फ बादल यादव व रवि यादव व उसके साथ सूरज यादव, शुभम यादव, नीरज पटेल, भोला उर्फ शिवम यादव,सूरज यादव व 15 की संख्या में,कुछ अज्ञात 30 की संख्या में वादी को कहे कि तुम्हारी हत्या कर दूंगा व तुम्हारी जिंदगी ज्यादा दिन नहीं है, तुमको शमशान पहुंचा कर रहूंगा व तुम्हारा भाई सतीश यादव की भी हत्या कर दूंगा जो एडवोकेट के दम पर है। वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। पिस्टल सटाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया। नंगी पिस्टल से फायरिंग किया व जानबूझकर सटा दिया।

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