कैट ने अमिताभ ठाकुर जबरिया रिटायर केस में जवाब माँगा


उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर द्वारा अपने जबरिया रिटायर के आदेश को दी गयी चुनौती पर  सूत्रों के अनुसार केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की लखनऊ बेंच ने आज केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार से जवाब माँगा हैं. उन्हें गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के क्रम में  उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 23 मार्च 2021 को अनिवार्य सेवानिवृति दी थी.

यह आदेश प्रशासनिक सदस्य ए मुखोपाध्याय की बेंच ने अमिताभ, केंद्र सरकार की अधिवक्ता प्रयागमती गुप्ता तथा राज्य सरकार के अधिवक्ता एस एस राजावत को सुनने के बाद दिया.

अमिताभ ने कैट को बताया कि यह आदेश पूरी तरह मनमाना तथा अस्पष्ट है जिसमे आदेश देने का कोई कारण नहीं बताया गया है. अतः उन्होंने भारत सरकार से इस संबंध में कारण पूछा किन्तु उन्हें अब तक कारण नहीं बताया गया है. 

इतना ही नहीं उन्हें पहले आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(आई) तथा बाद में धारा 8(1)(जे) में सूचना देने से मना कर दिया गया है.

केंद्र व राज्य सरकार के अधिवक्ताओं ने जवाब के लिए 08 सप्ताह का समय माँगा जिसका अमिताभ द्वारा इस आदेश से उन्हें गंभीर सामाजिक एवं वित्तीय क्षति पहुंचने के आधार पर विरोध किया गया. उन्होंने कहा कि वे सरकार के जवाब के बाद मात्र 01 सप्ताह में अपना जवाब दे देंगे और वे शीघ्र इस मामले का निस्तारण चाहते हैं.

कैट ने दोनों सरकार को 06 सप्ताह का समय देते हुए 06 अगस्त 2021 को सुनवाई की अगली तारीख नियत किया.

आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने ट्वीट कर शेयर किया👇

https://twitter.com/Amitabhthakur/status/1405052809255419905?s=19

 



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