धोखाधड़ी व बलात्कार के आरोपी की द्वितीय जमानत याचिका मंजूर
👉""बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता रवि प्रकाश श्रीवास्तव,संजय पटेल, अंकुर पटेल व अभय सिंह ने पक्ष रखा""
वाराणसी:-प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सप्तम) के न्यायाधीश नितेश कुमार सिन्हा की अदालत ने धोखाधड़ी व बलात्कार के आरोपी बिहार निवासी मोहम्मद जफर की जमानत याचिका मंजूर करते हुए उसे 25-25 हजार के दो जमानत बंद पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए कहां की प्रथम सूचना रिपोर्ट बलात्कार व धोखाधड़ी के साथ अन्य धाराओं में दर्ज की गई थी अभियुक्त को उक्त धाराओं में न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया था लेकिन विवेचना उपरांत बलात्कार व धोखाधड़ी के आरोप का साबित होना नहीं पाया गया वादिनी व अभियुक्त के बीच जमीन व मकान के विवाद होने के कारण फर्जी मुकदमा पंजीकृत करा दिए जाने की बात कही गई है वादी द्वारा अपनी स्वतंत्र सहमति से जाफर के साथ सन 2016 में शादी की गई है तथा दोनों के संबंध से 3 वर्ष की एक बच्ची भी है वादिनी के भाई व जाफर के बीच जमीन संबंधी विवाद होने के बाद में उक्त मुकदमा गलत तत्वों के आधार पंजीकृत कराने की बात कहीं गई है।न्यायालय ने समस्त परपत्रों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का पर्याप्त आधार पाते हुए आरोपित की द्वितीय जमानत याचिका प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।
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