✍️कंपनी का लोगो कॉपीराइट व मिलावटी सीमेंट के मामले में आरोपी को मिली जमानत

अंकुर पटेल

👉""बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता सूरज चौबे ने पक्ष रखा""

वाराणसी:- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश ( आ 0 वस्तु ० अधि o ) राकेश पाण्डेय की अदालत ने कंपनी का लोगो कॉपीराइट व मिलावटी सीमेंट के मामले में आरोपी आरिफ , कमरूद्दीन व इरफान निवासी शहाबाबाद थाना रोहनिया वाराणसी का जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिया।  न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण द्वारा पचास-पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अधीन निम्न शर्तो पर प्रस्तुत करने पर जमानत पर अवमुक्त किया गया कि  प्रार्थी जमानत पर रिहा रहने के दौरान अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगें, प्रार्थी विवेचक / संबंधित न्यायालय में समय से उपस्थित होकर विवेचना व जॉच / विचारण कार्यवाही में सहयोग करेगें,प्रार्थी साक्षी प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा तथा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होकर मामले का त्वरित निस्तारण कराएगा।।                 

👉अभियोजन के अनुसार दिनांक -18.07.2021 को पुलिस उप निरीक्षक मनोज कुमार कोरी के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर कादीपुर गांव में एक घर में सीमेन्ट की रिबोरिंग की जा रही है । पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घेर - घार कर दरवाजा खुलवाकर चेक किया गया तो वहां पर सीमेन्ट की एक बोरी से दूसरी बोरी में भर रहे है । इस सम्बन्ध में लाइसेन्स व अन्य कागजात के बारे में पूछा गया तो दिखाने से कासिर रहे । वहाँ पर रखी बोरियों को गिना गया तो 115 बोरी बिरला पावर व 23 बोरी ए 0 सी 0 सी 0 गोल्ड , 09 बोरी ए 0 सी 0 सी 0 सुरक्षा पावर व 22 बोरी खाली ए 0 सी 0 सी 0 गोल्ड थी । जरिये दूरभाष एरिया हेड अंजनी आनन्द को बुलाया गया । जिनसे पूछने पर बताये कि ए 0 सी 0 सी 0 की बोरी नकली है और इस पर ए 0 सी 0 सी 0 लगाकर लोगों को गलत इस्तेमाल किया गया है , जिससे कम्पनी का नाम बदनाम हो रहा है । उपस्थित अभियुक्तगण को हिरासत में लेकर पूछ ताछ किया गया तो उन्होने बताया कि साहब मेडम के कहने पर हम यहाँ काम करते है और हमें प्रतिबोरी दस रूपये मजदूरी मिलती है । अभियुक्तगण को अपराध बताकर उपरोक्त धारा में हिरासत पुलिस में लिया गया ।।

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