✍️"लेखपाल" को नहीं मिली "भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत"


वाराणसी:- 
विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (प्रथम) अवनीश गौतम की अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप में आरोपी लेखपाल पूरन सिंह की जमानत याचिका नामंजूर कर दी। आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने किया। 

👉अभियोजन के अनुसार शिकायतकर्ता राजेश कुमार राय ने शिकायत करते हुए आरोप लगाया था कि उसके ग्राम सभा में माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर सर्वे के पश्चात स्वामित्व योजना के अंतर्गत मालिकाना हक दिया जाना है। उक्त योजना के अंतर्गत उसके ग्राम सभा में क्षेत्रीय लेखपाल पूरन सिंह द्वारा सर्वे के पश्चात मालिकाना हक दिए जाने की कार्रवाई की जा रही थी। उसके आराजी नंबर में लगभग 7 बिस्सा उसकी पुश्तैनी जमीन है जिसमें वह काबिज दाखिल है जिस पर उसका खपरैल का घर तथा बाउंड्री वाल भी है क्षेत्रीय लेखपाल पूरन सिंह द्वारा उससे ₹25 हजार रुपए घूस के रूप में मांगा गया और कहा गया कि यदि रिश्वत नहीं दोगे तो उक्त जमीन को बंजर लिख दूंगा और तुम्हारा मालिकाना हक समाप्त कर दूंगा। मजबूर होकर उसने ₹15 हजार पहले तथा ₹10 हजार काम होने के बाद देने की बात लेखपाल से कहीं जिस पर वह तैयार हो गया। वादी ने इसकी शिकायत भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी में किया। वादी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपित लेखपाल को वादी से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया।

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