✍️विद्युत कर्मी सहित पांच के विरुद्ध गैर जमानती वारंट


वाराणसी:-
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेंद्र सिंह की अदालत ने जानलेवा हमला सहित अन्य आरोपों में दुर्गाकुंड निवासी विद्युत कर्मी अंकित श्रीवास्तव व अन्य चार आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कियावादिनी द्वारा न्यायालय में अपने अधिवक्ता राजेंद्र नाथ पांडेय व रवि प्रकाश श्रीवास्तव के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि विद्युत कर्मी अंकित श्रीवास्तव जो कि भिखारीपुर हेड ऑफिस में कार्यरत है उसका पति है वर्ष 2018 में उसने वादनी को जान से मारने की नियत से बुरी तरह से मारपीट कर उसे उसकी 5 वर्षीय बच्ची के साथ घर से निकाल दिया। घायल वादिनी और उसकी बच्ची का उपचार जिला राजकीय अस्पताल कबीरचौरा में हुआ और पुलिस ने दुर्गाकुंड मानस नगर निवासी आरोपित विद्युत कर्मी अंकित श्रीवास्तव, गीता श्रीवास्तव ,अंकुर श्रीवास्तव ,नेहा श्रीवास्तव व शिल्पी श्रीवास्तव के विरुद्ध जानलेवा हमला करने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित कर दिया। बावजूद इसके आरोपित न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। गुरुवार को इस मामले में माननीय न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपित विद्युत कर्मी सहित सभी आरोपियो के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर पुलिस को निर्देशित किया कि वह आरोपियों को 8 सितंबर तक न्यायालय में गिरफ्तार कर उपस्थित करें।

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