✍️महिला को बेहोश कर जेवर चोरी के मामले में मिली जमानत
👉 ""बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सूरज चौबे ने पक्ष रखा।।""
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वाराणसी:- न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश शिखा श्रीवास्तव की अदालत ने रूकसाना पत्नी हमीद निवासिनी थाना जंसा जिला वाराणसी को अपराध सं० 479/2021 के अंतर्गत धारा 328,379,411 भा०द०सं० महिला को बेहोश कर जेवर चोरी के मामले में जमानत दे दी। अभियुक्ता द्वारा एक-एक लाख रूपये का व्यक्तिगत एवं समान राशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि व निम्न शर्त पर जमानत दिया की अभियुक्ता समान प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगी। अभियुक्ता विवेचना में सहयोग करेगी तथा साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगी।
👉 अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 22.10.2021 को समय 07:11 बजे थाना रोहनियां, वाराणसी पर वादिनी श्रीमती सरोज देवी द्वारा इस आशय की सूचना दर्ज करायी गयी कि दिनांक 21.10.2021 को किशोर के दुकान (गोविन्दपुर) में अपने ब्यूटीपार्लर में थी, इसी दौरान लगभग 2 बजे दोपहर में एक महिला मुँह बांधे हुए आई और अपना फेशियल करने के लिए वादिनी से कही और फेशियल हेयर बैन्ड लेकर वादिनी के चेहरे पर लगाई, जिससे वादिनी अचानक बेहोश हो गई जब होश आया तब देखी कि उसके गले से मंगलसूत्र दोनो पैर की पायल एवं नोकिया कीपैड मोबाईल सब लेकर वह महिला चली गयी है। काफी खोजबीन के बाद भी पता नहीं चला। उक्त सूचना पर अपराध धारा 328,379 भा०दं०सं० के अन्तर्गत थाना पर पंजीकृत हुआ दौरान विवेचना दिनांक 22.10.2021 को जरिये मुखबिर की सूचना पर अतुल कुमार मिश्रा द्वारा गंगापुर मोड़ से पहले आवेदिका / अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से एक अदद मंगलसूत्र पीली धातु व एक जोड़ी पायल सफेद धातु का बरामद किया गया और बरामदगी के आधार पर धारा 411 भा०दं०सं० की बढ़ोतरी की गई।
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