✍️फ्लैट देनें के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसा गबन करने के मामले में मिली जमानत
👉""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, मेराज फारूकी जुग्गन व मनीष राय ने पक्ष रखा""
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वाराणसी:- फ्लैट देने के नाम पर धोखाधड़ी करने पर पैसे का गबन करने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। जिला जज डॉ. अजय कुमार विश्वेश की अदालत ने आरोपित भवन स्वामी श्यामजी वर्मा को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
👉अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी आदेश कुमार ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके साथ, प्रभात कुमार सिंह, संयोगिता दूबे, अमरेंद्र कुमार, अर्चना पांडेय व ममता मणि तिवारी ने बिल्डर नसरीन नूर प्रोपराइटर एनएन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स व भूस्वामी श्यामजी वर्मा, गोपाल वर्मा व गोविंद वर्मा से यह कहकर फ्लैट लिया था कि वह लोग उक्त फ्लैट के लिए लिफ्ट, पार्किंग, जनरेटर व बिजली आदी का काम करके देंगे। लेकिन बिल्डर्स के साथ भवन स्वामी ने मिलीभगत करके कोई कार्य भी उक्त फ्लैट में नहीं कराया और सारा पैसा भी ले लिए। इतना ही नहीं उक्त फ्लैट के बाबत पजेशन लेटर भी नहीं दिया। पजेशन लेटर मांगने व बाकी कार्य कराने को कहने व नहीं करने पर पैसा वापस मांगने पर गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गयी कि उसने बिल्डर्स एग्रीमेंट के जरिये उक्त फ्लैट का निर्माण कराया है। जिसमे उसके व उसके भाइयों के अंश के 40 प्रतिशत में से उसने केवल एक फ्लैट का बिक्री विधि सम्मत तरीके से किया है। उसने किसी के साथ कोई छल या धोखाधड़ी नही किया है और न ही कोई गबन किया है। अदालत ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जमानत का पर्याप्त आधार पाते आरोपित की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
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