✍️कोर्ट ने धारा हटाने को लेकर जांच अधिकारी से मांगा लिखित जबाब
👉""वादी कि ओर से वरिष्ट अधिवक्ता हरिशंकर सिंह के पैरवी पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ के प्रभारी मुंसफ तृतीय ने I O से मांगा लिखित जबाब""
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वाराणसी:- लोहता थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 04/02/2021 को अभियुक्त आनन्द उर्फ राजवीर सिंह रघुवंशी और फूलचन्द प्रसाद के खिलाफ अपराध संख्या 37/2021 के अंतर्गत धारा 419,420,467,468,471,313,406 आईपीसी में एफआईआर दर्ज की गई। जिसमे जांच अधिकारी राजेश सिंह नियुक्त किये गए। जांच अधिकारी ने विवेचना दौरान फूलचन्द के खिलाफ धारा 420 को छोड़ बाकी सभी धारा को निकाल दिया।
👉वादी कि ओर से वरिष्ट अधिवक्ता हरिशंकर सिंह के पैरवी पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ के प्रभारी मुंसफ तृतीय ने दिनांक 01/11/2021 को जाँच अधिकारी राजेश सिंह को तलब कर पूछा कि अभियुक्त फूलचन्द के खिलाफ सिर्फ धारा 420 कैसे बनती है, बाकी सारी धारा क्यू नही।
👉 कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह के पैरवी पर जांच अधिकारी राजेश सिंह से लिखित जवाब दिनांक 11/11/2021 तक न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया।
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