✍️बैंक मित्र का पैसा व स्कूटी लूटने के आरोप में बीकाॅम छात्र को मिलीं जमानत

👉""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने पक्ष रखा""

वाराणसी:- सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने चांदमारी, थाना शिवपुर निवासी आरोपित बीकाॅम छात्र मयंक सिंह उर्फ नितेश कुमार सिंह को राड से हमला कर बैंक आफ बड़ौदा के बैंक मित्र का बैग में रखे पैसे व स्कूटी लूटने के आरोप के मामले में जमानत दे दिया। आरोपित द्वारा 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी अमित कुमार सिंह शिवपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई की 6 नवंबर 2021 को समय तकरीबन 6:30 बजे रोज की भांति अपने बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें वादी बैंक मित्र है। बैंक के वित्तीय लेन-देन को कर लमही से अपने भांजे रजित के जन्मदिन पार्टी में सम्मिलित होने के लिए मेहता नगर जा रहा था। जब अपनी स्कूटी से ग्रीन वैली स्कूल खुशहाल नगर चांदमारी पहुंचा तो अचानक पीछे से एक व्यक्ति ने उसके सिर पर रॉड जैसी चीज से हमला किया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। उसे चक्कर आने लगा आसपास के लोग भाग कर आये और उसे संभाला। उन्हीं में से कुछ लोग कह रहे थे कि यह हमला मयंक सिंह दान्दूपुर वाले ने किया है। वादी के सिर में रॉड मारने के बाद मयंक सिंह उसका बैग जिसमें 35 हजार रुपये और कुछ कागजात थे व उसकी स्कूटी से लेकर भाग गया। उसके साथ कितने और लोग थे ये वादी नहीं बता सका।

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