✍️ब्लॉक प्रमुख समेत दो की जमानत अर्जी खारिज


वाराणसी
:- विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के घर में घुसकर मारपीट, धमकाने व लूटपाट के आरोपी भदोही के डीघ ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्र और भाई सतीश मिश्र की जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी। जेल में बंद बाहुबली विधायक विजय मिश्र के भतीजे मनीष मिश्र और सतीश मिश्र पर दर्ज 17 मुकदमों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। एडीजीसी विनय सिंह के मुताबिक मामले के आरोपी जेल में निरुद्ध विधायक विजय मिश्र की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान मोहलत मांगे जाने पर कोर्ट ने 20 जनवरी की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित कर दी। पीड़िता के अधिवक्ता ब्रजेश मिश्र व विपिन शुक्ल के मुताबिक पीड़िता के साथ भदोही में सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी, उसमें बाहुबली विधायक विजय मिश्र समेत कई आरोपी थे। इसी मामले में बयान से मुकरने और मुकदमा वापसी के दबाव को लेकर आरोपी ब्लाक प्रमुख समेत 13 आरोपियों पर पीड़िता के जैतपुरा थाना क्षेत्र स्थित घर में घुसकर जबरन कागज पर हस्ताक्षर कराने, धमकाने, मारपीट और लूटपाट का आरोप है। इसमें विधायक व उनके परिजन भी आरोपी है। अदालत ने सुप्रीमकोर्ट से दो आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज किये जाने को देखते हुए गंभीर अपराध और आपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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