✍️एससी एसटी ऐक्ट के आरोपियों को मिली जमानत

 


👉""अधिवक्ता नागेंद्र कुमार यादव तथा रुद्र प्रकाश व अतुल यादव ने न्यायालय में रखा पक्ष""

Varanasi:- विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट वाराणसी की अदालत ने एससी एसटी ऐक्ट के आरोपियों की जमानत सुनवाई के पश्चात स्वीकार करते हुए अभियुक्तों को जमानत पर छोड़ने का आदेश पारित कर दिया अभियुक्तों की तरफ से न्यायालय में अधिवक्ता नागेंद्र कुमार यादव व रुद्र प्रकाश जैसल व अतुल यादव ने पक्ष रखा। 

बता दें की मामला सिगरा थानाक्षेत्र के माधोपुर की घटना है माधोपुर निवासी मनोज कनौजिया ने वर्ष 2018 में क्षेत्र के ही रहने वाले बाबू बिंद व सूरज बिंद व विकास बिंद व आशीष बिंद समेत दर्जनों लोगों के विरुद्ध मारपीट गाली गलौज समेत एससी एसटी ऐक्ट की धाराओं में सिगरा थाना जिला वाराणसी में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें अभियुक्तों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण कर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो बाद सुनवाई प्रभारी न्यायधीश एससी एसटी ऐक्ट वाराणसी ने जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अभियुक्तों को जमानत पर छोड़ने का आदेश पारित कर दिया ।

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