👉 ""कुछ मिले बिना लॉ की डिग्री के तो कुछ बिना बार काउन्सिल रजिस्ट्रेशन के, जॉच दल ने पकड़े गए लोगों को सख्त चेतावनी देकर छोड़ा"" वाराणसी : तथाकथित अधिवक्ताओ के पीछे पड़ी सेंट्रल बार व बनारस बार की गठित टीमे। 👉 बता दें कि वाराणसी जिला कचहरी में काले कोट व बैंड लगाकर काफ़ी संख्या में तथाकथित अधिवक्ताओं की भीड़ लगी हुई थी। 👉 आय दिन कचहरी परिसर से लेकर बाहर थानों तक आम जनमानस को बेवकूफ बनाकर ठगी कर रौब दिखाने का कार्य किया जा रहा था, जिसकी सुचना समय समय पर सोशल मीडिया व शिकायत के आधार पर बार के संज्ञान आया करता था। इन सब बातों को ध्यान में रखकर द्वय बार द्वारा टीम गठित की गई। जिसमें बनारस बार से 15 अधिवक्ता व सेंट्रल बार से 18 अधिवक्ता जांच समिति में शामिल किए गए। जो परिसर में तथाकथित अधिवक्ताओं की चेकिंग हेतू नियुक्त किया गया। 👉 बता दें कि चेकिंग अभियान के तीसरे दिन कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं की संख्या कम थी। जांच दल कईं टीम में विभाजित होकर अधिवक्ताओं की...
वाराणसी। शनिवार की रात भेलूपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और अधिवक्ता के बीच बड़ा टकराव सामने आया। जानकारी के अनुसार, भेलूपुर थाने में तैनात उपनिरीक्षक कन्हैया पर अधिवक्ता को लोहे की वस्तु से प्राणघातक हमला करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। 👉 पीड़िता अधिवक्ता की पत्नी शारदा सिंह ने थाना भेलूपुर में दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि वह अपने पति अधिवक्ता शिवा प्रताप सिंह के साथ देवी लक्ष्मी के दर्शन कर घर लौट रही थीं। इसी दौरान रथयात्रा चौराहे पर नो-एंट्री का हवाला देते हुए पुलिस ने उन्हें रोका। जब अधिवक्ता ने अपना परिचय दिया तो मौजूद दरोगा कन्हैया आग-बबूला हो गया और कथित रूप से कहा – “अधिवक्ता जीने लायक नहीं होते, ये कीड़े हैं, मारो साले को।” 👉 इसके बाद दरोगा ने लोहे की धातु से अधिवक्ता पर हमला कर दिया, जिससे उनका हेलमेट और चश्मा टूट गया और आंख के ऊपर गंभीर चोटें आईं। घायल अधिवक्ता को तुरंत बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। 👉 घटना की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटो तेजी से वायरल हो गए। देखते ही देखते बड़ी संख्या में अधिवक्ता रात में ही ट्रॉमा सेंटर ...
वाराणसी । विशेष न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम) की न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव कि अदालत ने थाना कोतवाली में दर्ज दंगा व हत्या के प्रयास के एक मामले में अम्बियामंडी थाना कोतवाली जिला वाराणसी निवासी रिजवान अहमद पुत्र जैनुल आब्दीन कि ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। ""अदालत में बचाव पक्ष कि ओर से फौजदारी अधिवक्ता कलीम अशरफ ,अल्ताफ आजम व मोहम्मद आलम ने पक्ष रखा"" 👉 प्रकरण के अनुसार वादी राहुल प्रजापति द्वारा दिनांक 06-03-2025 को थाना कोतवाली वाराणसी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि अम्बियामंडी के पास छेड़खानी की घटना में वह विलाल को पकड़ कर अम्बिया पुलिस चौकी ले जा रहा था तभी रास्ते में रिजवान नेता और उनके समर्थक लगभग 100 लोगों ने उसे जान से मारने की नियत से उसके ऊपर हमला कर दिए और मौके से बिलाल को छुडा कर साथ ले गए और जान से मारने की धमकी देते हुए गए। 👉बता दें कि उपरोक्त घटित घटना के आधार पर बिलाल व 3 अन्य के विरुद्ध धारा 191(2), 351(3), 115(2) BNS में अभियोग पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना साक्ष्य संकलन के...
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