गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त को मिली जमानत

 


वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त नफीस अहमद पुत्र हबीबुल्लाह निवासी मकबूल आलम रोड पक्की बाजार खजूरी थाना कैंट वाराणसी को जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता हरिशंकर सिंह व सहयोगी अधिवक्ता संजय सिंह दाढ़ी ने पक्ष रखा।

अभियोजन के अनुसार वादिनी मेहरबानो द्वारा इस आशय की प्राथमिकी थाना कैंट पर दर्ज कराई जाएगी वादिनी व दानिश के मध्य दुकान कि किराएदारी को लेकर विवाद था। दिनांक 20 मार्च 2022 को समय लगभग 10:00 बजे रात्रि जब वह अपनी दुकान के सामने खड़ी होकर किराया मांगी तो दानिश, नफीस, बाबू दुकान से ही गाली गुप्ता देते हुए भगा दिए और घर के अंदर घुस कर दानिश, नफीस सोनू,नसीम व बाबू अपने 5-6 साथियों के साथ गाली गुप्ता दिए व सज्जाद अहमद, फैयाज अहमद, सैफ, जहान, नरगिस बानो को लाठी-डंडे और पत्थर से मारे पिटे जिससे काफी गंभीर चोटे आई। जाते समय अभियुक्त गण जान से मारने की धमकी भी दी है।

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