✍️चुराई हुई मोबाइल के साथ पकड़ाए आरोपी की जमानत मंजूर
""बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दीपक सिंह, अंकुर पटेल एवं सुमित कुमार मद्धेशिया ने पक्ष रखा""
वाराणसी: सत्र न्यायालय वाराणसी के न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने चुराई हुई मोबाइल के साथ पकड़ाए अभियुक्त मोहम्मद शोएब पुत्र रियाजुद्दीन पता सरायसूफी शाहिद थाना जैतपुरा वाराणसी को जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दीपक सिंह, अंकुर पटेल एवं सुमित कुमार मद्धेशिया ने पक्ष रखा।
अभियोजन के अनुसार दिनांक 07/05/2022 को उपनिरीक्षक राहुल रंजन मय हमराह पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध वाहन/ व्यक्ति भदउ चुंगी पर मौजूद था, जरिए मुखबिर से सूचना मिली कि एक ब्यक्ति राजघाट पुल से होते हुए इसी तरफ आ रहा है जिसके पास एक झोले में काफी मोबाइल है जिन्हें बेचने के लिए ले आ रहा है उक्त सूचना पर विश्वास कर मैं हमराही फोर्स के साथ आसनाये राह से रेलवे डॉट पुल के पास पहुंचकर मुखबीर को साथ लेकर पहुंचे तभी एक व्यक्ति राजघाट पुल की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया जिसको देखकर मुखबिर द्वारा इशारा कर के हट गया। पुलिस वालों को देखकर व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया लेकिन चारों ओर से घेरकर व्यक्ति को पकड़ लिया। नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गई तो उसने अपना नाम मोहम्मद शोएब बताया तथा जामा तलाशी ली गई तो कुल 10 छोटी-बड़ी मोबाइल बरामद हुई।
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