✍️अधिवक्ता के ऊपर जानलेवा हमलावर की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
वाराणसी: सत्र न्यायालय वाराणसी के न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने अधिवक्ता के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी रविन्द्रनाथ उर्फ पप्पू पुत्र रामकिशुन सिंह निवासी मध्यमेश्वर थाना कोतवाली जिला वाराणसी की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दी। न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध फौजदारी जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक चंद्र शुक्ला व फौजदारी अधिवक्ता अनुज यादव व सहयोगी अधिवक्ता विपिन पाठक, हर्षित सिंह,अंकुर पटेल, विनय प्रकाश श्रीवास्तव, अभिषेक पांडेय ने किया।
👉अभियोजन के अनुसार दिनेश पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा थाना कोतवाली में सूचना दर्ज करायी गयी कि दिनांक 08.11.2021 को शाम 8:30 बजे वह अपने घर जा रहा था, तभी देखा कि उसके घर के सामने रविन्द्रनाथ सिंह पप्पू, दुर्गेश यादव, ऋषि यादव, गोलू यादव, डोलू यादव, संजय यादव, रामकिशुन यादव वादी के बड़े भाई कृष्ण शंकर पाण्डेय को मार रहें थे। जब वादी बीच बचाव किया तो सभी ने बोला कि बहुत आँख दिखाता हैं इसकी आँख फोड़ दो। तभी रविन्द्र सिंह के ललकारने पर पप्पू यादव अपनी लाईसेंसी पिस्टल से व उसे साथ गोलू यादव जान से मारने की नियत से पिस्टल से फायर किया, जो मिस हो गया। फिर गोलू यादव ने पप्पू से छिनकर उसके मुठिया से प्रहार किया। कुछ लोगों ने बीच-बचाव किया तभी गोलू यादव ने वादी के गले से चेन व जेब से 5000/- रूपया छीन लिया। दुर्गेश यादव ने माँ बहन की भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए घर में घुसकर धमकी दिया कि थाना जाओगें तो जान से हाथ धो बैठोगें।
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