✍️जीआरपी में पंजीकृत चोरी के मामले के आरोपी की जमानत मंजूर

 

वाराणसी: अपर सत्र/विशेष न्यायालय के न्यायाधीश आलोक कुमार सिंह की अदालत ने जीआरपी में पंजीकृत चोरी के मामले में आरोपी सन्नी यादव उर्फ सन्नी सिंह आशापुरा जौनपुर निवासी को  जमानत दे दी। 

👉सन्नी पिछले 15 दिनों से जिला जेल में बंद था। सन्नी के खिलाफ भ0.द0.स0 की धारा 380, 411 के तहत थाना जीआरपी कैंट वाराणसी में मुकदमा दर्ज था

👉 ""अदालत में आरोपी की ओर से अधिवक्ता विवेक सिंह और अम्बरीष सिंह व आलोक तिवारी बाला ने पक्ष रखा""

👉अभियोजन के अनुसार प्रार्थी सुर्यकान्त त्रिपाठी पुत्र राम आसरे त्रिपाठी ग्राम टिकरा, पोस्ट लालगोपालगंज, थाना नवागंज, इलाहाबाद प्रयागराज का निवासी ने एफआईआर दर्ज कराया कि मेरी सास आरती दुबे पत्नी ओम प्रकाश दूबे निवासी मुगराबादशाहपुर जनपद जौनपुर की निवासिनी है, मेरी सासु मां चारबाग रेलवे स्टेशन से लखनऊ वाराणसी इण्टरसिटी 04270 दिनांक 22.10.2021 को मुगराबादशाहपुर के लिए यात्रा कर रही थी, जब कि गाडी मुगराबादशाहपुर खड़ी हुई तो मेरी सासु मां उतर गयी और अपना ट्राली बैग देखा तो कटा हुआ था, ट्राली बैग से छोटा पर्स निकाल लिया गया था जो कि चोरी हो गया जिसमें लेडिज पर्स में रू० 10,000/-, 02 सोने की बाली, कीपैड मोबाइल सिम नं० 7238011908, आधार कार्ड, वोटर कार्ड था जिसकी सूचना मेरी पत्नी प्रिति दूबे ने 139 पर फोन करके दिया था।

👉आरोपी के विद्वान अधिवक्ताओ ने अदालत के सामने पक्ष रखते हुए बताया कि चोरी की बरामदगी एवं  गिरफ्तारी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। विद्वान अधिवक्ता  विवेक सिंह ने अदालत को बताया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज कराई गई थी घटना के सात महीने बाद आरोपी के पास से एक मोबाईल व 300 रुपया नगद बरामद होना बताया गया जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस बात का कोई उल्लेख नही है। बरामद मोबाईल की शिनाख्त भी वादी मुकदमा या उसकी सास ने नही कराई। जिससे साबित होता है कि  अभियुक्त द्वारा कोई अपराध नहीं किया है और वह बिल्कुल निर्दोष है। यही नही संबंधित थाने द्वारा अभियुक्त का कोई पिछला आपराधिक इतिहास भी नही दर्शाया गया है। लिहाज़ा कोर्ट ने प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को के आधार पर जमानत को मंजू कर लिया गया। कोर्ट ने अभियुक्त को 40000 के बंधपत्र और अन्य शर्तो पर जमानत मंजूर किया।

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