✍️कंपनी की नकली व मिलावटी खाद्य तेल के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त

 

वाराणसी: सत्र न्यायालय वाराणसी के न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने कंपनियों के नकली व मिलावटी खाद्य तेल के मामले में आरोपी ओम प्रकाश जायसवाल उर्फ पुतुल पुत्र रामशरण जायसवाल निवासी कतुआपुरा थाना कोतवाली जिला वाराणसी की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दी। न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध फौजदारी जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक चंद्र शुक्ला व सहयोगी अधिवक्ता निशा चक्रवाल ने किया।

👉अभियोजन के अनुसार वादी रिशु मिश्रा द्वारा इस आशय की प्राथमिकी थाना कोतवाली पर दर्ज कराई गई कि वह अडानी विल्मर लिमिटेड कंपनी का अधिकृत प्रतिनिधि है। दिनांक 20 मई 2022 को उसे आईपी आरगस से सूचना मिली कि कतुआपूरा मोहल्ले में ओम प्रकाश जायसवाल उर्फ पुतुल जायसवाल द्वारा अपने गोदाम में मिलावटी फॉर्चून सोयाबीन आयल बनाकर बेचा जा रहा है इस सूचना पर वह मय पुलिस कर्मचारीगण व खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ कतुआपूरा स्थित गोदाम पर पहुंचा तो देखा कि एक व्यक्ति तेल के टीन में एक प्लास्टिक के ड्रम से निकालकर टीनों में तेल भर रहा था। खाद सुरक्षा अधिकारी महातिम यादव द्वारा नाम पूछने पर अपना नाम ओम प्रकाश जायसवाल उर्फ पुतुल जायसवाल बताया और कहा कि अधिक पैसा कमाने के चक्कर में विभिन्न कंपनियों के नकली व मिलावटी तेल बनाकर उन्हें टीन में भरकर अलग-अलग कंपनियों के रैपर लगाकर उस पर फर्जी मुहर मारकर बाजार में बेचता है। गोदाम से आयल बनाने के साथ विभिन्न ब्रांड के रैपर व पैकेजिंग करने की सामग्री पाई गई।

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