✍️✍️ कुटरचित दस्तावेज द्वारा सिम लेने का मामला, मिली जमानत



"बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता जुनैद जाफरी ने पक्ष रखा"

वाराणसी: प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने फर्जी आईडी के द्वारा दूसरे के नाम पर सिम लेने के मामले में अभियुक्त समीर आर्य निवासी पटना,बिहार को जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता जुनैद जाफरी ने पक्ष रखा।

👉अभियोजन कथानक के अनुसार वादी अमित त्रिपाठी (भारत संचार निगम लि०, महाप्रबन्धक दूरसंचार) द्वारा थाना कैन्ट पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी की  उनके कार्यालय में दो व्यक्ति आये व मोबाईल नंबर बताए जिसका सिम डाक्टर संजय कुमार के नाम पर जारी हुआ है, कहीं खो गया है। उसके बदले उनको दूसरा सिम दिया जाये, जिस पर उन लोगो से पहचान पत्र के रूप में आई०डी० मांगी गयी तो एक ने अपना नाम समीर आर्य व दूसरे ने अपना नाम डाक्टर संजय कुमार बताया। संजय ने अपने पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड दिया जिस पर फोटो भिन्न पायी गयी तो उनके मोबाईल नंबर पर काल किया तो स्वयं डाक्टर संजय कुमार से बात हुई जिन्होने बताया कि सिम उनके पास ही है एवं किसी को डुप्लिकेट सिम के लिए कार्यालय नहीं भेजा है। उनके पास विभिन्न फर्जी आई०डी० पायी गयी।




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