✍️ पास्को एक्ट में अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र खारिज

 

वाराणसी: विशेष न्यायाधीश (पॉस्को अधिनियम) के न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने पास्को एक्ट के मामले में अभियुक्त लालमन सेठ पुत्र स्व हरि प्रसाद सेठ निवासी आदमपुर वाराणसी की जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। वादी पक्ष की ओर से अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का जोरदार विरोध व दलील पेश करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुन्ना लाल यादव व प्रवीण चौबे ने पक्ष रखा।

अभियोजन के अनुसार 02 जून 2022 को शाम के समय उसकी पुत्री उम्र लगभग 5 साल को लालमन सेठ प्रसाद देने के बहाने अपने मकान के दूसरे तल के एक कमरे में ले जाकर उसको बंद कर दिया। उसके सारे कपड़े उतारकर खुद निर्वस्त्र होकर उसके साथ गलत काम करने लगा।उसकी पुत्री के द्वारा काफी शोर गुल व हल्ला होने के वजह से वह लालमन सेठ के ऊपरी तल के कमरे में पहुँचा तो दरवाजा बंद था। अंदर से उसकी बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी।उसके द्वारा जोर से धक्का देने पर दरवाजा खुल गयाऔर देखा कि लालमन सेठ व उसकी पुत्री दोनों निर्वस्त्र है और लालमन सेठ उसकी बच्ची का मुंह दबाकर शांत कराने की कोशिस कर रहा था। उसके द्वारा लालमन को धक्का देकर बच्ची को छुड़ाया गया।बच्ची से पूछने पर बच्ची ने रो रोकर बताया कि उसके फुन्नु से अपना कुन्नू लगाकर जोर से दबा रहा था जिस पर वह रोने लगी।

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