✍️ फर्जी बैनामे के आधार पर जमीन अपने नाम कराने वाले कि ज़मानत याचिका खारिज
मुकदमा वादी के तरफ से सरकारी अधिवक्ता आलोक चंद शुक्ला व वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने ज़मानत याचिका का विरोध कियावाराणसी: फर्जी बैनामे के आधार पर गलत तरीके से जमीन अपने नाम करवाने वाले शशिकांत सिंह, प्रेमचंद सिंह, प्रमोद सिंह,किरन सिंह निवासी ग्राम व थाना फूलपुर, वाराणसी की अग्रिम जमानत याचिका माननीय जनपद न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश ने खारिज कर दी।
👉मुकदमा वादी के तरफ से सरकारी अधिवक्ता आलोक चंद शुक्ला व वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने ज़मानत याचिका का विरोध कर अपनी दलीलों को न्यायालय के समक्ष रखा, जिसके आधार पर माननीय न्यायाधीश ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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