✍️ फर्जी बैनामे के आधार पर जमीन अपने नाम कराने वाले कि ज़मानत याचिका खारिज

मुकदमा वादी के तरफ से सरकारी अधिवक्ता आलोक चंद शुक्ला व वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने ज़मानत याचिका का विरोध किया

वाराणसी
: फर्जी बैनामे के आधार पर गलत तरीके से जमीन अपने नाम करवाने वाले शशिकांत सिंह, प्रेमचंद सिंह, प्रमोद सिंह,किरन सिंह निवासी ग्राम व थाना फूलपुर, वाराणसी की अग्रिम जमानत याचिका माननीय जनपद न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश ने खारिज कर दी।

👉मुकदमा वादी के तरफ से सरकारी अधिवक्ता आलोक चंद शुक्ला व वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने ज़मानत याचिका का विरोध कर अपनी दलीलों को न्यायालय के समक्ष रखा, जिसके आधार पर माननीय न्यायाधीश ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

Post a Comment

Previous Post Next Post