✍️ गर्भपात कराने के मामले में महिला आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
वाराणसी: अपर जिला एवं सत्र/विशेष पास्को एक्ट के न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने अभियुक्त रेखा चौरसिया पत्नी ओम प्रकाश चौरसिया निवासी सुजाबाद पड़ाव थाना रामनगर जनपद वाराणसी की धारा 313, 506 IPC व धारा 5j (2)/6 पास्को एक्ट में जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। आरोप था कि महिला ने नाबालिग लड़की को भगाने व गर्भपात कराने में सहयोग किया था।
अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति व संजय कुमार विश्वकर्मा ने अपनी दलीलों को पेश करते हुए न्यायालय के समक्ष रखा, जिसके आधार पर न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया।
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