✍️ सांसद अतुल राय रेप के मामले में MP-MLA कोर्ट से बरी
👉फौजदारी अधिवक्ता अनुज यादव ने सुरूआत से ही COURT में जोरदार दलीलें पेश की
👉बरी की खबर लगते ही अतुल राय के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई
👉2019 से चल रहा था केस
👉1 मई 2019 को दर्ज हुआ था केस
👉सांसद बनने के बाद किया था सरेंडर
VARANASI: सांसद अतुल राय को एमपी-एमएलए कोर्ट ने रेप के मामले में बरी कर दिया है। वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने रेप के मामले में बरी कर दिया है। अतुल राय के खिलाफ रेप का ये मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव के समय से ही चल रहा था।
विशेष न्यायाधीश के MP-MLA सियाराम चौरसिया की अदालत ने बसपा सांसद अतुल राय को रेप के तीन साल पुराने मामले में बरी कर दिया है। सांसद अतुल राय की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अनुज यादव ने सुरूआत से ही कोर्ट में जोरदार दलीलें पेश की, कोर्ट ने दलीलों को सुनते हुए अपना फैसला सुना दिया।
क्या था मामला👇
यूपी कॉलेज की पूर्व छात्रा ने 1 मई 2019 को वाराणसी के लंका थाने में तहरीर देकर मामला दर्ज कराया था। युवती ने तहरीर में ये कहा था कि अतुल राय से उसका परिचय पढ़ाई के दौरान हुआ था। आरोप था कि अतुल राय 7 मार्च 2018 को अपनी पत्नी से मिलवाने के बहाने उसे चितईपुर स्थित अपने फ्लैट पर ले गए और वहां उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया।
युवती ने अतुल राय पर रेप कर उसकी फोटो और वीडियो भी बना लेने का आरोप लगाया था और ये भी कहा था कि वीडियो के जरिये ब्लैकमेल कर वे उसके साथ बार-बार रेप करते रहे। युवती ने आरोप लगाया था कि अपने साथ रेप का विरोध करने पर अतुल राय उसे उसके परिवार को देख लेने की धमकी देते थे।
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