✍️ ब्राण्ड के नाम पर डुप्लीकेट पाइप बेचने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी जमानत

 


वाराणसी: प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश किरण पाल सिंह की अदालत ने ब्राण्ड के नाम पर डुप्लीकेट पाइप बेचने वाले अभियुक्त अशोक कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय श्याम नारायण सिंह निवासी ग्राम अकोढा थाना कपसेठी जिला वाराणसी को जमानत दे दी। 

अभियुक्त की ओर से अदालत में बृजलाल सिंह यादव,अभिषेक श्रीवास्तव,अजय पाल ने पक्ष रखा।

👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा अंकित अग्रवाल निदेशक ड्यूरो पाइप एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 12 मई 2021 को थाना कपसेठी वाराणसी पर इस आशय की तहरीर दी कि वह बोरिंग पाइप का उत्पादन करता है। ब्रांड नाम ड्यूरो सुप्रीम है जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। विगत तीन-चार माह से सूचना आ रही थी कि कपसेठी क्षेत्र में उसके ब्रांड के नाम से डुप्लीकेट पाइप बेची जा रही है। जिस पर उसने अपने स्तर से जांच किया तो पता चला कि धवकलगंज बाजार में निशा इंटरप्राइजेज नामक दुकान से ड्यूरो पाइप ब्रांड पाइप का नकली पाइप बेचा जा रहा है। जिस पर उसने दिनांक 9 मई 2021 को जाकर देखा कि उपरोक्त निशा इंटरप्राइजेज धवकल गंज बाजार थाना कपसेठी के पास लगभग 500 मीटर की दूरी से नकली ड्यूरो पाइप रखकर डुप्लीकेट ड्यूरो पाइप का विक्रय कर रहा है। वादी की तहरीर पर दिनांक 12 मई 2021 को थाना कपसेठी पर मुकदमा अपराध संख्या 66/2021 धारा 420, 481,482 आईपीसी निशा इंटरप्राइजेज के संचालक के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

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