✍️ खतरनाक आयुधो द्वारा घटना कारित करने के मामले में अभियुक्त को मिली जमानत
वाराणसी: विशेष/अनन्य न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) के न्यायाधीश संजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने खतरनाक आयुधो द्वारा घटना कारित करने के मामले में अभियुक्त राहुल कुमार पुत्र राम दुलारे निवासी मच्छरहट्टा वार्ड सुल्तानपुर थाना रामनगर जिला वाराणसी को जमानत दे दी।
""बचाव पक्ष की ओर से न्यायालय में फौजदारी अधिवक्ता संजय कुमार विश्वकर्मा व अरुण कुमार गौतम ने पक्ष रखा""
👉अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा चंदन पुत्र राधेश्याम द्वारा थाना रामनगर जिला वाराणसी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई की 5 जुलाई 2020 को समय रात्रि 10:30 बजे पुरानी बातों को लेकर उसके पिता राधेश्याम पुत्र स्वर्गीय लाल जी को उसकी माता सुखा देवी व चाचा सुदामा को उसके घर के सामने बगल के रहने वाला विशाल पुत्र रामकुमार धर्मेंद्र व लखेंद्र पुत्र लल्लू सिंह घर के बगल के रहने व राहुल पुत्र दुलारे ने बहुत बुरी तरह से सर पर व चाचा को कान पर घातक रूप से मारे पीटे गाली गुप्ता दिए उसके परिवार के लोगों का शरीर से बहुत खून बह रहा है। मुकदमा पंजीकृत कर मेडिकल कराने की कृपा करें।
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